दिल्ली में 15 साल पुरानी गाड़ियों पर प्रतिबंध में राहत, उपराज्यपाल का बड़ा कदम

दिल्ली में पुरानी गाड़ियों पर नए निर्देश
दिल्ली पुरानी वाहन समाचार: देश की राजधानी में 15 साल पुरानी पेट्रोल और 10 साल पुरानी डीजल गाड़ियों पर लागू प्रतिबंधों को लेकर उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। यह दिल्लीवासियों के लिए राहत की एक बड़ी खबर है। उपराज्यपाल ने दिल्ली सरकार को सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दायर करने का निर्देश दिया है। इस याचिका में 2018 के उस आदेश पर पुनर्विचार की मांग की गई है, जिसमें इन वाहनों का डीरजिस्ट्रेशन अनिवार्य किया गया था।
15 साल पुरानी गाड़ियों को LG की हरी झंडी
वीके सक्सेना ने मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को पत्र लिखकर कहा कि उन्हें वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग के अध्यक्ष से अनुरोध करना चाहिए कि जब तक दिल्ली एनसीआर में ईओएलवी (End-of-Life Vehicles) के लिए ठोस तैयारी नहीं होती, तब तक इस योजना को रोक दिया जाए। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार, एलजी ने अपने पत्र में उल्लेख किया कि दिल्ली सरकार ने हाल ही में प्रदूषण नियंत्रण के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। अब परिस्थितियाँ काफी बदल गई हैं। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट में जाकर यह बताना आवश्यक है कि अब हालात पहले जैसे नहीं हैं और पुराने आदेश की समीक्षा करना जरूरी है।
दिल्ली सरकार को दिया निर्देश
दिल्ली सरकार ने 1 जुलाई से CAQM के निर्देश पर पुराने वाहनों को पेट्रोल-डीजल देना बंद कर दिया था। इसके साथ ही, पेट्रोल पंपों पर पहुंचने वाले ऐसे वाहनों को जब्त कर उन्हें स्क्रैपिंग के लिए भेजा जा रहा था, जिससे आम जनता में नाराजगी उत्पन्न हो गई थी। एलजी सक्सेना ने इस मुद्दे पर व्यापक रणनीति बनाने की बात कही है। उन्होंने कहा कि गाड़ियों को सड़कों से हटाना समाधान नहीं है, बल्कि प्रदूषण नियंत्रण योजना होनी चाहिए, जिसमें सार्वजनिक परिवहन को बेहतर बनाना और निर्माण कार्यों से फैलने वाले प्रदूषण को नियंत्रित करना शामिल है।