दिल्ली में नवरात्रि के लिए लाउडस्पीकर नियमों में बदलाव

नवरात्रि और दशहरा पर नई राहत
Navratri Loudspeaker Rules: दिल्ली में इस वर्ष नवरात्रि और दशहरा के अवसर पर धार्मिक आयोजनों के लिए महत्वपूर्ण राहत प्रदान की गई है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने मंगलवार को यह घोषणा की कि रामलीला, दुर्गा पूजा और अन्य सांस्कृतिक-धार्मिक कार्यक्रमों में लाउडस्पीकर का उपयोग रात 12 बजे तक किया जा सकेगा। पहले यह समय सीमा रात 10 बजे तक थी।
मुख्यमंत्री का बयान
मुख्यमंत्री ने कहा कि यह निर्णय 'रामराज्य की भावना' को दर्शाता है, जिससे हिंदू त्योहारों को बिना किसी अनावश्यक प्रतिबंध के मनाने की अनुमति मिलेगी। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि जब गुजरात में डांडिया रात भर चलता है, तो दिल्ली में ऐसा क्यों नहीं हो सकता। इसी सोच के तहत रामलीला समितियों और पूजा आयोजकों को यह अनुमति दी गई है।
दिल्ली सरकार का आदेश
दिल्ली सरकार ने सोमवार को इस संबंध में एक आदेश जारी किया, जिसे उपराज्यपाल वी के सक्सेना ने मंजूरी दी। नए नियमों के अनुसार, 22 सितंबर से 3 अक्टूबर तक लाउडस्पीकर और पब्लिक एड्रेस सिस्टम के उपयोग की समय सीमा रात 10 बजे से बढ़ाकर 12 बजे कर दी गई है।
आयोजकों के लिए शर्तें
हालांकि, आयोजकों को शोर प्रदूषण के नियमों का पालन करना होगा। रिहायशी क्षेत्रों में ध्वनि का स्तर 45 डेसिबल से अधिक नहीं होना चाहिए। इसके अलावा, पुलिस से पूर्व अनुमति लेना भी आवश्यक है। पर्यावरण मंत्री मंजींदर सिंह सिरसा ने इस निर्णय का स्वागत किया और इसे रामलीला समितियों की लंबे समय से चली आ रही मांग को पूरा करने वाला बताया। उन्होंने मुख्यमंत्री और उपराज्यपाल का आभार व्यक्त किया। यह पहली बार नहीं है जब दिल्ली में ऐसी छूट दी गई है; पिछले वर्ष भी आम आदमी पार्टी सरकार ने दशहरा और नवरात्रि के दौरान लाउडस्पीकर रात 12 बजे तक बजाने की अनुमति दी थी।