दिल्ली में पुराने वाहनों के लिए नए नियम: ईंधन नहीं मिलेगा 2025 से

दिल्ली में पुराने वाहन नियम
दिल्ली में पुराने वाहन नियम: 1 जुलाई 2025 से नहीं मिलेगा ईंधन! दिल्ली सरकार ने वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है, जिसके तहत 1 जुलाई 2025 से राजधानी में 10 साल से पुराने डीजल और 15 साल से पुराने पेट्रोल वाहनों को पेट्रोल पंपों पर ईंधन नहीं मिलेगा।
यह नियम वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) की पहल के तहत लागू किया जाएगा, जिससे दिल्ली की वायु को साफ करने की उम्मीद है। आइए, इस नए नियम के बारे में विस्तार से जानते हैं।
पुराने वाहनों पर सख्ती
दिल्ली के नए नियमों के अनुसार, 1 जुलाई से 10 साल से अधिक पुराने डीजल और 15 साल से अधिक पुराने पेट्रोल वाहनों को ईंधन नहीं दिया जाएगा।
वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) ने इस नियम को लागू करने के लिए पेट्रोल पंपों पर स्वचालित नंबर प्लेट पहचान कैमरे (ANPR Cameras) लगाने का निर्देश दिया है। ये कैमरे वाहनों की उम्र की जांच करेंगे और पुराने वाहनों को ईंधन देने से रोकेंगे। यह कदम दिल्ली की हवा को साफ रखने और प्रदूषण को कम करने में सहायक होगा।
नियमों का उल्लंघन
नए नियमों का पालन न करने पर मोटर वाहन अधिनियम 1989 के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी। दोषी पाए जाने पर वाहनों को जब्त भी किया जा सकता है।
सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में पुराने वाहनों पर प्रतिबंध की समयसीमा निर्धारित की थी, और 2014 में एनजीटी (NGT) ने ऐसे वाहनों को सार्वजनिक स्थानों पर पार्क करने पर रोक लगाई थी। दिल्ली के पुराने वाहन नियम इन आदेशों को सख्ती से लागू करने का एक हिस्सा हैं। खासकर सर्दियों में, जब प्रदूषण खतरनाक स्तर पर पहुंच जाता है, यह नियम और भी आवश्यक हो जाता है।
दिल्ली की हवा में सुधार
दिल्ली सरकार का मानना है कि पुराने वाहन वायु प्रदूषण का एक प्रमुख कारण हैं। इनसे निकलने वाला धुआं हवा की गुणवत्ता को प्रभावित करता है। दिल्ली के पुराने वाहन नियम लागू होने से प्रदूषण में कमी आने की संभावना है।
यह कदम न केवल पर्यावरण की सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि दिल्लीवासियों के स्वास्थ्य में भी सुधार लाएगा। सरकार ने नागरिकों से अपील की है कि वे नए नियमों का पालन करें और पुराने वाहनों को हटाने में सहयोग करें।