दिल्ली में पुराने वाहनों पर प्रतिबंध: 2025 से लागू होंगे नए नियम

दिल्ली में पुराने वाहनों का प्रतिबंध
दिल्ली में पुराने वाहन प्रतिबंध 2025: दिल्ली में आज, 1 जुलाई 2025 से पुराने वाहन सड़कों पर नहीं चलेंगे। इस संबंध में दिल्ली सरकार और पुलिस ने व्यापक तैयारी की है। यह कदम बढ़ते प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए उठाया गया है। इसके तहत एंड ऑफ लाइफ व्हीकल्स, यानी जो वाहन अपनी निर्धारित उम्र पूरी कर चुके हैं, उन्हें चिन्हित कर जब्त किया जाएगा। सरकार ने आज से इन वाहनों को जब्त करने का निर्णय लिया है, साथ ही जुर्माना भी लगाया जाएगा।
टू व्हीलर पर भी लगेगा प्रतिबंध
दिल्ली सरकार ने प्रदूषण को कम करने के लिए पहले से ही कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। अब 15 साल पुरानी पेट्रोल और 10 साल पुरानी डीजल गाड़ियों को ईंधन नहीं मिलेगा। यदि कोई वाहन पकड़ा गया, तो उस पर 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। इसके अलावा, जिन टू व्हीलर की उम्र पूरी होगी, उनकी जब्ती पर 5 हजार रुपये का जुर्माना भी होगा। इस नियम को लागू करने के लिए पेट्रोल पंपों पर दिल्ली एमसीडी, दिल्ली पुलिस, दिल्ली परिवहन और एयर क्वालिटी मैनेजमेंट कमिशन की टीमें तैनात रहेंगी।
कबाड़ वाहनों की पहचान कैसे होगी
कुछ दिन पहले दिल्ली एयर क्वालिटी कमिशन ने स्पष्ट किया था कि 1 जुलाई 2025 से जो वाहन अपनी उम्र सीमा पूरी कर चुके हैं, उन्हें पेट्रोल-डीजल नहीं दिया जाएगा। ऐसे वाहनों को जब्त किया जाएगा। सभी पेट्रोल पंपों पर ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रिकॉग्निशन सिस्टम लगाया जाएगा, जिससे पुराने वाहनों की पहचान की जाएगी।
पेट्रोल पंपों पर पुलिस की तैनाती
सरकार ने पेट्रोल पंप प्रबंधन को यह अधिकार दिया है कि वे अवधिपार वाहनों को ईंधन नहीं देंगे। फिलहाल, ये नियम पेट्रोल और डीजल वाहनों पर लागू हैं, जबकि सीएनजी वाहनों को इससे बाहर रखा गया है। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के संयुक्त आयुक्त अजय चौधरी ने बताया कि पेट्रोल पंपों पर पुलिस की तैनाती की जाएगी, और कुछ पेट्रोल पंप 24 घंटे खुले रहते हैं, वहां भी पुलिस मौजूद रहेगी।