दिल्ली हाई कोर्ट ने कॉकरोच जनता पार्टी के सोशल मीडिया अकाउंट को बहाल करने से किया इनकार
दिल्ली हाई कोर्ट का निर्णय
नई दिल्ली: दिल्ली उच्च न्यायालय ने कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) को एक महत्वपूर्ण झटका देते हुए उनके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'X' अकाउंट को तुरंत बहाल करने का आदेश देने से मना कर दिया। यह सुनवाई शुक्रवार, 29 मई को हुई, जिसमें जस्टिस पुरुशेंद्र कुमार कौरव ने अभिजीत दिपके की याचिका पर विचार किया।
कोर्ट का निर्णय और नोटिस
कोर्ट ने CJP के सोशल मीडिया पर साझा की गई कुछ सामग्री को आपत्तिजनक मानते हुए दिपके की याचिका पर तत्काल राहत देने से इनकार कर दिया। न्यायालय ने कहा कि सभी पहलुओं पर विचार करना आवश्यक है और वह सरकार तथा 'X' प्लेटफॉर्म के दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद ही कोई निर्णय लेगा।
HC ने क्या नोटिस जारी किया?
CJP के संस्थापक अभिजीत दिपके द्वारा दायर याचिका पर कार्रवाई करते हुए, दिल्ली हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार को एक नोटिस जारी किया। यह याचिका केंद्र द्वारा पार्टी के 'X' हैंडल पर प्रतिबंध लगाने के आदेश को चुनौती देती है। सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा चिंताओं का हवाला देते हुए इस ट्विटर अकाउंट पर प्रतिबंध लगाया था।
CJP का 'X' हैंडल कब किया गया ब्लॉक?
कॉकरोच जनता पार्टी का 'X' हैंडल 21 मई को भारत में ब्लॉक कर दिया गया था। इसके बाद 'Cockroach Is Back' नाम से एक नया हैंडल बनाया गया, जिसके वर्तमान में 227,000 से अधिक फॉलोअर्स हैं।
क्या है मामला?
अभिजीत दिपके, जो पहले आम आदमी पार्टी से जुड़े थे, ने 15 मई को 'कॉकरोच जनता पार्टी' की स्थापना की। यह लॉन्च जस्टिस सूर्यकांत की टिप्पणियों के विवाद के बीच हुआ। जस्टिस सूर्यकांत ने कुछ वकीलों को कॉकरोच और परजीवी कहा था। CJP 16 मई को लॉन्च हुई।
16 मई को चीफ जस्टिस ने अपनी टिप्पणियों के संबंध में एक स्पष्टीकरण जारी किया। उन्होंने कहा कि उन्हें उन रिपोर्टों से 'ठेस' पहुंची है, जिनमें यह कहा गया था कि उन्होंने युवाओं की आलोचना की है। उन्होंने स्पष्ट किया कि उनकी टिप्पणियां विशेष रूप से उन लोगों के खिलाफ थीं, जो 'फर्जी और अवैध डिग्रियों' के माध्यम से वकालत के पेशे में प्रवेश कर रहे हैं।
