दिल्ली हाईकोर्ट का अनोखा फैसला: पालतू जानवर विवाद में पड़ोसियों को दिया पिज्जा परोसने का आदेश

दिल्ली हाईकोर्ट का निर्णय
दिल्ली हाईकोर्ट का आदेश: दिल्ली हाईकोर्ट ने दो पड़ोसियों के बीच पालतू जानवर को लेकर हुए विवाद में दर्ज एफआईआर को रद्द करते हुए एक अनोखा निर्णय सुनाया है। अदालत ने दोनों पक्षों को जीटीबी नगर स्थित सरकारी संचालित संस्कार आश्रम में बच्चों और स्टाफ को पिज्जा और छाछ परोसने का निर्देश दिया। यह मामला 5 मई का है, जब मानसरोवर पार्क थाने में पालतू जानवर के प्रबंधन को लेकर पड़ोसियों ने एक-दूसरे के खिलाफ गंभीर धाराओं में एफआईआर दर्ज कराई थी.
इन एफआईआर में आपराधिक धमकी, गंभीर चोट और गलत तरीके से रोकने जैसी धाराएं शामिल थीं। जस्टिस अरुण मोंगा की पीठ ने 19 अगस्त को दिए गए आदेश में कहा कि यह विवाद व्यक्तिगत प्रकृति का था और इसे आगे बढ़ाने से कोई सकारात्मक परिणाम नहीं निकलेगा। अदालत ने यह भी कहा कि इस तरह की आपराधिक कार्यवाही से दुश्मनी बढ़ेगी, जबकि इसे समाप्त करने से आपसी सौहार्द में वृद्धि होगी.
गलतफहमी से उत्पन्न विवाद
गलतफहमी के कारण हुआ विवाद: सुनवाई के दौरान दोनों पक्ष अदालत में उपस्थित हुए और उन्होंने स्वतंत्र रूप से मामले को सुलझाने की इच्छा व्यक्त की। वकीलों ने अदालत को बताया कि यह पूरा विवाद आपसी गलतफहमी से उत्पन्न हुआ था और अब दोनों पक्ष समझौते पर पहुंच चुके हैं। सुनवाई के दौरान यह भी बताया गया कि एक शिकायतकर्ता पिज्जा बनाने और बेचने के व्यवसाय से जुड़ा हुआ है.
पिज्जा और छाछ परोसने का आदेश
पिज्जा और छाछ परोसने का आदेश: इसी आधार पर अदालत ने दोनों पक्षों को सामाजिक सेवा के तहत बच्चों और स्टाफ को पिज्जा और छाछ परोसने का आदेश दिया। चार पन्नों के आदेश में अदालत ने लिखा कि ऐसी परिस्थितियों में आपराधिक कार्यवाही जारी रखना कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग होगा। अदालत ने कहा कि एफआईआर रद्द करने से पड़ोसियों के बीच भाईचारा और सौहार्द की भावना मजबूत होगी.