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नवरात्रि से पहले GST दरों में कटौती: उपभोक्ताओं को मिलेगी राहत

केंद्र सरकार ने नवरात्रि से पहले 375 वस्तुओं पर GST दरों में कटौती की घोषणा की है, जिससे उपभोक्ताओं को राहत मिलेगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि इस कटौती का लाभ सीधे ग्राहकों तक पहुंचना चाहिए। उन्होंने कंपनियों को चेतावनी दी कि यदि उन्होंने इस राहत का लाभ अपने पास रखा, तो सरकार सख्त कदम उठाएगी। नई दरें 22 सितंबर से लागू होंगी, जो नवरात्रि का पहला दिन है। विपक्ष ने इस निर्णय पर चिंता जताई है, लेकिन सरकार का मानना है कि इससे बाजार में मांग बढ़ेगी।
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नवरात्रि से पहले GST दरों में कटौती: उपभोक्ताओं को मिलेगी राहत

GST दरों में कटौती का ऐलान

GST दरों में कटौती: केंद्र सरकार ने नवरात्रि के आगमन से पहले उपभोक्ताओं को महत्वपूर्ण राहत प्रदान की है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने घोषणा की है कि 22 सितंबर से 375 वस्तुओं पर GST दरों में कमी लागू होगी। इस निर्णय से त्योहारों के मौसम में खरीदारी में वृद्धि की उम्मीद है, जिससे उपभोक्ताओं पर वित्तीय बोझ कम होगा और अर्थव्यवस्था को भी गति मिलेगी। सीतारमण ने स्पष्ट किया कि इस कटौती का लाभ सीधे ग्राहकों तक पहुंचना चाहिए। उन्होंने कंपनियों को चेतावनी दी कि यदि उन्होंने इस राहत का लाभ अपने पास रखा, तो सरकार सख्त कदम उठाएगी। केंद्र सरकार अमेरिकी टैरिफ से प्रभावित निर्यातकों के लिए एक राहत पैकेज पर भी कार्य कर रही है।


उपभोक्ताओं को लाभ पहुंचाने की प्राथमिकता

टैक्स कटौती का लाभ ग्राहकों तक पहुंचेगा

वित्त मंत्री ने बताया कि जीएसटी दरों में यह बदलाव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्देश पर किया गया है, जिसका उद्देश्य आम जनता, किसानों और छोटे व्यापारियों को राहत प्रदान करना है। सरकार नहीं चाहती कि टैक्स कटौती का लाभ केवल कंपनियों को मिले। उपभोक्ताओं को इसका लाभ मिलना चाहिए, यही सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने यह भी बताया कि सरकार खुद कीमतों पर नजर रख रही है और सांसदों को अपने क्षेत्रों में कीमतों की निगरानी करने के निर्देश दिए गए हैं।


नई दरें नवरात्रि से लागू होंगी

नवरात्रि से लागू होंगी नई दरें

22 सितंबर, जो नवरात्रि का पहला दिन है, से नई टैक्स दरें प्रभावी होंगी। इस समय देशभर में खरीदारी का माहौल होता है और इसका सीधा असर खपत पर पड़ता है। सरकार को उम्मीद है कि टैक्स में इस कटौती से बाजार में मांग को मजबूती मिलेगी।


विपक्ष की चिंताएं

विपक्ष ने जताई चिंता

कुछ विपक्ष-शासित राज्यों ने GST काउंसिल की बैठक में राजस्व में संभावित घाटे को लेकर चिंता व्यक्त की। इस पर वित्त मंत्री ने कहा कि नुकसान केवल राज्यों को नहीं, बल्कि केंद्र को भी होगा। लेकिन जब उपभोक्ताओं की जेब में पैसा जाएगा, तो हम केवल सरकारी कमाई की चिंता नहीं कर सकते।


सिर्फ 13 वस्तुएं रहेंगी 'सिन् गुड्स'

अब केवल 13 वस्तुएं 'सिन् गुड्स' श्रेणी में

सीतारमण ने कहा कि अब अधिकांश उत्पाद कम टैक्स दायरे में आ गए हैं। केवल 13 वस्तुएं जैसे सिगरेट, पान मसाला और तंबाकू अभी भी 'सिन् गुड्स' श्रेणी में हैं, जिन पर टैक्स दरों में कोई राहत नहीं दी गई है। कंपनियों को बिलिंग सिस्टम को तुरंत अपडेट करने की आवश्यकता है। CBIC चेयरमैन संजय कुमार अग्रवाल ने बताया कि कंपनियों को 22 सितंबर से पहले अपने बिलिंग सिस्टम को अपडेट करना होगा। कोई भी कंपनी टैक्स कटौती का लाभ अपने पास नहीं रख सकती। विशेष रूप से बीमा और ऑटोमोबाइल सेक्टर को लेकर सरकार ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि उन्हें ग्राहकों को मूल्य लाभ देना होगा।


सरकार की सख्ती

सरकार सख्ती बरतने को तैयार

यदि किसी सेक्टर या कंपनी ने नए नियमों का पालन नहीं किया, तो सरकार उनसे संवाद करेगी और आवश्यकता पड़ने पर कड़ी कार्रवाई भी की जा सकती है। वित्त मंत्री ने स्पष्ट किया है कि टैक्स प्रणाली को पारदर्शी और उपभोक्ता हितैषी बनाना सरकार की प्राथमिकता है।

त्योहारों के सीजन में सरकार का यह कदम उपभोक्ताओं के लिए सीधी राहत लेकर आया है। GST दरों में कटौती से न केवल खपत में वृद्धि होगी बल्कि आर्थिक गतिविधियों को भी गति मिलेगी। अब देखना यह होगा कि कंपनियां इस राहत का लाभ कितनी पारदर्शिता से ग्राहकों तक पहुंचाती हैं।