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पंजाब कैबिनेट ने लिए महत्वपूर्ण निर्णय: फोरेंसिक निदेशालय और फार्म स्टे नीति 2026 को मंजूरी

पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। इसमें फोरेंसिक विज्ञान सेवा निदेशालय की स्थापना, फार्म स्टे नीति 2026 और सोसायटी पंजीकरण अधिनियम में संशोधन शामिल हैं। ये निर्णय सार्वजनिक सुरक्षा को सुदृढ़ करने, किसानों की आय बढ़ाने और प्रशासनिक सुधारों की दिशा में महत्वपूर्ण कदम हैं। जानें इन निर्णयों के पीछे की सोच और उनके संभावित प्रभाव के बारे में।
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पंजाब कैबिनेट ने लिए महत्वपूर्ण निर्णय: फोरेंसिक निदेशालय और फार्म स्टे नीति 2026 को मंजूरी

मुख्यमंत्री भगवंत मान की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक

चंडीगढ़: पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान की अगुवाई में शुक्रवार को हुई कैबिनेट बैठक में सार्वजनिक सुरक्षा, ग्रामीण आय में वृद्धि और प्रशासनिक सुधारों से संबंधित कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। मंत्रिमंडल ने फोरेंसिक विज्ञान सेवा निदेशालय की स्थापना, फार्म स्टे नीति 2026 और सोसायटी पंजीकरण (पंजाब संशोधन) विधेयक 2026 को स्वीकृति दी।


फोरेंसिक विज्ञान सेवा निदेशालय की स्थापना

कैबिनेट ने पंजाब में फोरेंसिक विज्ञान सेवा निदेशालय की स्थापना को मंजूरी दी, जिसका उद्देश्य अपराधों की त्वरित जांच और साक्ष्यों के वैज्ञानिक विश्लेषण को सुदृढ़ करना है। यह निदेशालय गृह विभाग के अधीन कार्य करेगा और इसमें पहले से कार्यरत पंजाब फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला को शामिल किया जाएगा। अमृतसर, बठिंडा और लुधियाना में क्षेत्रीय प्रयोगशालाओं में डीएनए, बैलिस्टिक, साइबर फोरेंसिक, दस्तावेज़ परीक्षण और ऑडियो-वॉयस विश्लेषण जैसे आधुनिक विभाग स्थापित किए जाएंगे। इसके अलावा, राज्य के प्रत्येक पुलिस जिले के लिए 28 मोबाइल फोरेंसिक इकाइयों को मंजूरी दी गई है, जो अपराध स्थल की जांच में सहायता करेंगी।


किसानों की आय बढ़ाने के लिए फार्म स्टे नीति

फोरेंसिक सेवाओं को मजबूत करने के लिए 266 अतिरिक्त तकनीकी पदों और एक मंत्रालयिक पद के सृजन को मंजूरी दी गई है, जिन्हें चरणबद्ध तरीके से भरा जाएगा। एसएएस नगर स्थित प्रयोगशाला में वैज्ञानिक अधिकारियों, वैज्ञानिक सहायकों, प्रयोगशाला सहायकों और परिचारकों की भर्ती भी स्वीकृत की गई है।


कैबिनेट ने किसानों की आमदनी बढ़ाने और ग्रामीण पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए फार्म स्टे नीति 2026 को भी मंजूरी दी। इस नीति के तहत किसान अपनी कृषि भूमि के सीमित हिस्से का उपयोग कर ग्रामीण आवास, स्थानीय भोजन, सांस्कृतिक गतिविधियां और कृषि अनुभव पर्यटकों को उपलब्ध करा सकेंगे। सरकार का मानना है कि इससे किसानों को अतिरिक्त आय मिलेगी, युवाओं को रोजगार के अवसर मिलेंगे और गांवों में आर्थिक गतिविधियां तेज होंगी। नीति में पर्यावरण अनुकूल निर्माण, कचरा प्रबंधन, जल संरक्षण और जैविक खेती को भी प्रोत्साहन दिया गया है।


सोसायटी पंजीकरण अधिनियम में संशोधन

मंत्रिमंडल ने सोसायटी पंजीकरण अधिनियम 1860 में संशोधन के लिए सोसायटी पंजीकरण (पंजाब संशोधन) विधेयक 2026 को भी मंजूरी दी। यह विधेयक अब पंजाब विधानसभा में पेश किया जाएगा। सरकार के अनुसार, ये निर्णय कानून व्यवस्था को आधुनिक बनाने, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त करने और प्रशासनिक ढांचे को अधिक प्रभावी बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम हैं।