पंजाब में न्यूनतम मजदूरी में 15% की वृद्धि, श्रमिकों को मिला बड़ा तोहफा
पंजाब विधानसभा का ऐतिहासिक निर्णय
चंडीगढ़: पंजाब विधानसभा ने शुक्रवार को मई दिवस के अवसर पर न्यूनतम मजदूरी में 15 प्रतिशत की वृद्धि का प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किया। यह निर्णय 13 वर्षों के बाद लिया गया है, जिससे सरकारी और निजी क्षेत्र के सभी रजिस्टर्ड श्रमिक लाभान्वित होंगे। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने इस वृद्धि को श्रमिक वर्ग के योगदान के प्रति सम्मान के रूप में बताया।
मुख्यमंत्री ने बताया कि श्रमिकों के लिए न्यूनतम मजदूरी की बेस दर को आखिरी बार 2012 में संशोधित किया गया था। हालांकि, 2012 के बाद से महंगाई भत्ता बढ़ता रहा, लेकिन न्यूनतम मजदूरी की बेस दर में कोई बदलाव नहीं हुआ।
इसके अलावा, मुख्यमंत्री ने यह भी बताया कि राज्य में जागत ज्योति श्री गुरु ग्रंथ साहिब सत्कार संशोधन एक्ट 2026 लागू हो गया है। इस कानून के तहत, 6 मई से श्री आनंदपुर साहिब से शुक्राना यात्रा शुरू होगी, जो 9 मई तक चलेगी।
इस यात्रा के दौरान तख्त श्री केसगढ़ साहिब, श्री अकाल तख्त साहिब, दमदमा साहिब, मस्तुआणा साहिब, गुरुद्वारा दुख निवारण साहिब और श्री फतेहगढ़ साहिब में माथा टेककर शुक्राना किया जाएगा।
