पंजाब सरकार का कैदियों के पुनर्वास के लिए नया कदम

सरकार ने 108 कैदियों को दी अग्रिम रिहाई
पंजाब के जेल मंत्री लालजीत सिंह भुल्लर ने बताया कि राज्य सरकार ने न्याय और पुनर्वास के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को दर्शाते हुए एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। पिछले एक वर्ष में, पंजाब की विभिन्न जेलों में उम्रकैद की सजा काट रहे 108 अच्छे आचरण वाले कैदियों को रिहा किया गया है। यह निर्णय उन व्यक्तियों को दूसरा मौका देने के प्रयासों को दर्शाता है, जिन्होंने अच्छा व्यवहार किया है और रिहाई के लिए आवश्यक मानदंड पूरे किए हैं।
पुनर्वास का अवसर प्रदान करने की पहल
पंजाब सरकार ने पिछले वर्ष के दौरान अच्छे आचरण वाले 108 कैदियों को रिहा करने का निर्णय लिया है। यह कदम उन कैदियों को पुनर्वास का अवसर देने के उद्देश्य से उठाया गया है। कैबिनेट मंत्री ने कहा कि इस पहल से संबंधित व्यक्तियों को समाज में पुनः एकीकृत होने का मौका मिलेगा। यह कदम न्याय प्रणाली को केवल सजा देने के बजाय व्यक्तियों को समाज में पुनः स्थापित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
दूसरे मौकों पर विश्वास
लालजीत सिंह भुल्लर ने कहा कि सुधार की इच्छा दिखाने वाले कैदियों को रिहा करके, सरकार का उद्देश्य न्याय के प्रति एक मानवीय दृष्टिकोण को बढ़ावा देना है। उन्होंने कहा कि इन कैदियों की रिहाई हमारी सरकार की पुनर्वास और समाज में दोबारा जोड़ने की प्रतिबद्धता का प्रमाण है।
कैबिनेट मंत्री ने यह भी बताया कि जेलों में लगभग 800 कॉलिंग सिस्टम स्थापित किए गए हैं ताकि कैदियों को उनके परिवारों और वकीलों से बातचीत करने में सुविधा हो सके। गरीब कैदियों को 15 दिन में 10 मिनट की मुफ्त कॉल्स की सुविधा दी जा रही है।