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पंजाब सरकार की लैंड पूलिंग नीति पर हाईकोर्ट ने लगाया अंतरिम रोक

पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार की लैंड पूलिंग नीति पर अंतरिम रोक लगा दी है। अदालत ने सरकार को चार हफ्तों में जवाब देने का निर्देश दिया है। याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया कि नीति के तहत न तो सामाजिक प्रभाव आकलन किया गया और न ही पर्यावरणीय आकलन। जानें इस मामले में अदालत के आदेश और आगे की प्रक्रिया के बारे में।
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पंजाब सरकार की लैंड पूलिंग नीति पर हाईकोर्ट ने लगाया अंतरिम रोक

पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में सुनवाई

चंडीगढ़ – पंजाब सरकार की लैंड पूलिंग नीति पर आज, वीरवार को पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में लगातार दूसरे दिन सुनवाई हुई। इस दौरान अदालत ने इस नीति पर रोक लगाने का आदेश दिया है। पंजाब सरकार को चार हफ्तों के भीतर जवाब प्रस्तुत करने के लिए कहा गया है। अदालत के आदेश जल्द ही जारी किए जाएंगे। सुनवाई के बाद, याचिकाकर्ता के वकील गुरजीत सिंह ने बताया कि अदालत ने लैंड पूलिंग नीति पर अंतरिम रोक लगा दी है। उन्होंने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि जवाब दाखिल करने के लिए चार हफ्तों का समय दिया गया है। वकील ने यह भी बताया कि लैंड पूलिंग नीति के तहत न तो कोई सामाजिक प्रभाव आकलन किया गया और न ही कोई पर्यावरणीय आकलन।


याचिकाकर्ता गिल, जो लुधियाना से हैं, ने 24 जून को राज्य सरकार की अधिसूचना को रद्द करने की मांग की थी। 6 अगस्त को, अदालत ने पंजाब सरकार से पूछा कि क्या इस नीति में भूमिहीन मज़दूरों के पुनर्वास का कोई प्रावधान है। राज्य को यह भी निर्देश दिया गया कि वह अदालत को बताए कि क्या लैंड पूलिंग नीति को अधिसूचित करने से पहले सामाजिक प्रभाव आकलन किया गया था।