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पंजाब सरकार ने किसानों के लिए ऐतिहासिक निर्णय लिए, जानें क्या हैं नए नियम

पंजाब सरकार ने किसानों के हित में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं, जिसमें बाढ़ से प्रभावित किसानों को राहत देने के लिए मुआवजा और 'जिसका खेत, उसकी रेत' नीति शामिल है। इसके अलावा, शहरी विकास को बढ़ावा देने के लिए पंजाब टाउन इम्प्रूवमेंट एक्ट में संशोधन किया गया है। सरकार ने सरकारी डॉक्टरों को सम्मानित करने की नीति भी बनाई है। जानें और क्या-क्या निर्णय लिए गए हैं और इनसे किसानों और आम जनता पर क्या प्रभाव पड़ेगा।
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पंजाब सरकार ने किसानों के लिए ऐतिहासिक निर्णय लिए, जानें क्या हैं नए नियम

पंजाब कैबिनेट के महत्वपूर्ण निर्णय

पंजाब कैबिनेट निर्णय 2025: मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व में पंजाब सरकार ने किसानों के हित में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए 'जिसका खेत, उसकी रेत' नीति को मंजूरी दी है। इस नीति के तहत उन किसानों को विशेष लाभ मिलेगा जिनकी कृषि भूमि हाल की बाढ़ के कारण रेत और गाद से प्रभावित हुई है। अब ये किसान 31 दिसंबर 2025 तक बिना किसी सरकारी अनुमति के अपनी भूमि से रेत निकाल सकेंगे और चाहें तो उसे बेच भी सकेंगे।

यह प्रक्रिया एक बार का अवसर माना गया है और इसे कानूनी खनन गतिविधि नहीं माना जाएगा। जिलों के उपायुक्त बाढ़ से प्रभावित गांवों की सूची जारी करेंगे, और संबंधित किसान व्यक्तिगत या समूह के रूप में इस सुविधा का लाभ उठा सकेंगे। यह निर्णय मुख्यमंत्री ने मोहाली के फोर्टिस अस्पताल से वर्चुअली लिया, जहाँ वे इलाज के लिए भर्ती हैं।


बाढ़ से फसल नुकसान पर मुआवजा
बाढ़ से प्रभावित किसानों को राहत देने के लिए सरकार ने फसलों के नुकसान की भरपाई हेतु प्रति एकड़ ₹20,000 का मुआवजा देने का ऐलान किया है, जो कि देश में अब तक का सबसे अधिक मुआवजा है। यह निर्णय राज्य सरकार की किसानों के प्रति संवेदनशीलता और संकट के समय में उनके साथ खड़े रहने की नीति को दर्शाता है।


पंजाब टाउन इम्प्रूवमेंट एक्ट में संशोधन
मंत्रिमंडल ने शहरी विकास को बढ़ावा देने के लिए पंजाब टाउन इम्प्रूवमेंट एक्ट, 1922 में संशोधन को स्वीकृति दी है। इस संशोधन के तहत 'धारा 69बी' जोड़ी गई है, जो स्थानीय निकायों को म्यूनिसिपल डेवलपमेंट फंड (एमडीएफ) के माध्यम से इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट्स की निधियों का उपयोग करने की अनुमति देती है। इससे शहरी अधोसंरचना परियोजनाओं को वित्तीय मजबूती मिलेगी।


बिक्रम मजीठिया पर मुकदमे की मंजूरी
राज्य के पूर्व कैबिनेट मंत्री बिक्रम सिंह मजीठिया के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 19 के तहत मुकदमा चलाने की स्वीकृति दी गई है। यह निर्णय एडवोकेट जनरल की कानूनी सलाह के आधार पर लिया गया है और अब मामला राज्यपाल को भेजा जाएगा।


खरीफ 2025-26 के लिए कस्टम मिलिंग नीति
मंत्रिमंडल ने खरीफ सीजन 2025-26 के लिए कस्टम मिलिंग नीति को भी स्वीकृति दी है। यह नीति 16 सितंबर से 30 नवंबर तक प्रभावी रहेगी, जिसके अंतर्गत चावल मिलों को ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से धान आवंटित किया जाएगा। इसके तहत 31 मार्च 2026 तक चावल की डिलीवरी सुनिश्चित करनी होगी।


रेत-बजरी नीति में संशोधन
'पंजाब स्टेट माइनर मिनरल पॉलिसी 2023' और 'माइनर मिनरल्स रूल्स 2013' में बदलाव को मंजूरी दी गई है ताकि खनन प्रणाली को पारदर्शी बनाया जा सके और रेत-बजरी की उपलब्धता बढ़ाई जा सके। इस संशोधन में डेड रेंट की अवधारणा, रियायत की अवधि और पर्यावरण मंजूरी से जुड़े नियमों में बदलाव शामिल हैं।


SMET (State Mineral Exploration Trust) का गठन
खनिज संसाधनों के सुनियोजित विकास के लिए 'पंजाब स्टेट मिनरल एक्सप्लोरेशन ट्रस्ट (SMET)' के गठन को मंजूरी दी गई है। यह ट्रस्ट राज्य में खनिज खोज, सर्वेक्षण, प्रशिक्षण और नवाचार को प्रोत्साहित करेगा तथा खनन प्रक्रिया में पारदर्शिता लाएगा।


SSA के गैर-शिक्षण कर्मचारियों की सेवाएं नियमित
मंत्रिमंडल ने समग्र शिक्षा अभियान (SSA) के तहत कार्यरत 1007 गैर-शिक्षण कर्मचारियों की सेवाओं को नियमित करने की मंजूरी दे दी है। इससे शिक्षा विभाग की प्रशासनिक दक्षता बढ़ेगी और लंबे समय से लंबित मांग पूरी होगी।


शिक्षा सेवा नियमों में संशोधन
शिक्षा विभाग के अंतर्गत पदोन्नति के अवसरों में सुधार हेतु 'पंजाब एजुकेशन सर्विस रूल्स 2018' में संशोधन को मंजूरी दी गई है। इस बदलाव से विशेष शिक्षकों, प्री-प्राइमरी, पीटीआई और वोकेशनल शिक्षकों को पदोन्नति का लाभ मिलेगा, जिससे करीब 1500 कर्मचारियों को सीधा लाभ मिलेगा।


कम्युनिटी सर्विस गाइडलाइंस 2025
सामुदायिक सेवा से संबंधित सजा के एक समान क्रियान्वयन हेतु 'पंजाब कम्युनिटी सर्विस गाइडलाइंस 2025' को स्वीकृति दी गई है। इसका उद्देश्य पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ की अदालतों में सामंजस्य स्थापित करना है.


ग्रामीण मेडिकल अधिकारियों को वेतन संरक्षण
जिला परिषदों से स्वास्थ्य विभाग में स्थानांतरित हो रहे ग्रामीण मेडिकल अधिकारियों को वेतन संरक्षण का लाभ दिया जाएगा। हालांकि, उनकी पिछली सेवाओं का उपयोग किसी अन्य लाभ के लिए नहीं किया जा सकेगा.


सरकारी डॉक्टरों को सम्मान देने की नीति
राज्य सरकार ने सरकारी डॉक्टरों की सेवाओं को सराहते हुए एक नई नीति के तहत उन्हें सम्मानित करने की योजना बनाई है। यह नीति नियमित और अनुबंध दोनों तरह के डॉक्टरों पर लागू होगी.


पंजाब पुलिस में 1600 नए NGO पद
पुलिस विभाग को सुदृढ़ करने हेतु 1600 नए गैर-राजपत्रित अधिकारी पदों (150 इंस्पेक्टर, 450 सब-इंस्पेक्टर, और 1000 एएसआई) के सृजन को मंजूरी मिली है। यह पद पदोन्नति के माध्यम से भरे जाएंगे। इससे पुलिस जांच प्रणाली विशेषकर एनडीपीएस, साइबर क्राइम और गंभीर अपराधों में कार्यकुशलता बढ़ेगी.