पूर्व विधायक छोटे सिंह चौहान को डबल मर्डर मामले में दोषी ठहराया गया

डबल मर्डर मामले में कोर्ट का फैसला
उत्तर प्रदेश के पूर्व विधायक और बीजेपी नेता छोटे सिंह चौहान को 31 साल पुराने डबल मर्डर केस में दोषी पाया गया है। अदालत ने उनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। यह घटना 30 मई 1994 को हुई थी, जब विनौरा वेद गांव के निवासी रामकुमार ने शिकायत दर्ज कराई थी। रामकुमार के अनुसार, वह अपने भाइयों राजकुमार उर्फ राजा भैया और अन्य परिवार के सदस्यों के साथ बरामदे में बैठे थे। तभी गांव के रुद्रपाल सिंह गुर्जर, करन सिंह उर्फ कल्ले और अन्य लोग हथियारों के साथ वहां पहुंचे।
छोटे सिंह चौहान का राजनीतिक सफर
फायरिंग के दौरान राजकुमार और जगदीश शरण की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि अन्य लोग घायल हो गए। छोटे सिंह चौहान 2007 से 2012 तक बसपा के विधायक रह चुके हैं और वर्तमान में बीजेपी से जुड़े हुए हैं। हाल ही में, अपर सत्र न्यायालय ने उन्हें दोषी ठहराया।
सजा की सुनवाई की तारीख
कोर्ट ने उनकी माफी याचिका को खारिज करते हुए गिरफ्तारी वारंट जारी किया। इस मामले में सजा की सुनवाई 11 सितंबर को होगी। पुलिस ने छोटे सिंह चौहान और अन्य आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी। गिरफ्तारी से बचने के लिए छोटे सिंह चौहान ने पहले कोर्ट में आत्मसमर्पण किया था।
राज्यपाल का आदेश और सुप्रीम कोर्ट का हस्तक्षेप
उन्हें जमानत भी मिली थी, और राज्यपाल ने केस वापस लेने का आदेश दिया था। लेकिन वादी पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, जहां राज्यपाल का आदेश निरस्त कर दिया गया। इसके बाद मुकदमे की सुनवाई शुरू हुई, और सोमवार को न्यायाधीश भारतेंदु ने पूर्व विधायक को दोषी ठहराया।