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बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को मिली छह महीने की जेल की सजा

बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को अदालत की अवमानना के मामले में छह महीने की जेल की सजा सुनाई गई है। यह फैसला अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण द्वारा लिया गया है, जिसमें हसीना पर मानवता के खिलाफ अपराध का आरोप भी लगाया गया है। जानें इस मामले की पूरी जानकारी और हसीना के बचाव पक्ष की प्रतिक्रिया।
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बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को मिली छह महीने की जेल की सजा

शेख हसीना को अदालत की अवमानना में सजा

बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को बुधवार को अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण (आईसीटी) द्वारा अदालत की अवमानना के मामले में छह महीने की जेल की सजा सुनाई गई। ढाका ट्रिब्यून के अनुसार, यह निर्णय न्यायमूर्ति मोहम्मद गुलाम मुर्तुजा मोजुमदार की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय पीठ ने लिया। रिपोर्ट में यह भी उल्लेख किया गया है कि इसी मामले में गाईबांधा के गोविंदगंज निवासी शकील अकंद बुलबुल को दो महीने की जेल की सजा दी गई है। यह पहली बार है जब हसीना को किसी मामले में सजा सुनाई गई है, जब से वह लगभग एक साल पहले देश छोड़कर भाग गई थीं।


हसीना पर मानवता के खिलाफ अपराध का आरोप

इस वर्ष जून में, अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण के अभियोजकों ने पिछले साल हुए बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शनों के दौरान हसीना पर मानवता के खिलाफ अपराध का औपचारिक आरोप लगाया। आईसीटी के मुख्य अभियोजक मोहम्मद ताजुल इस्लाम ने आरोप लगाया कि हसीना ने अपनी सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शनों पर "व्यवस्थित हमला" किया। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार कार्यालय की रिपोर्ट के अनुसार, 15 जुलाई से 15 अगस्त, 2024 के बीच लगभग 1,400 लोग मारे गए, क्योंकि पिछली सरकार के पतन के बाद भी जवाबी हिंसा जारी रही।


हसीना का बचाव

बचाव पक्ष के वकील आमिर हुसैन ने कहा कि हसीना ने सभी आरोपों से इनकार किया है और पत्रकारों से कहा कि वह इन आरोपों से उन्हें मुक्त करने के लिए तर्क प्रस्तुत करेंगे। अवामी लीग सरकार के पतन के बाद, हसीना अगस्त 2024 में भारत पहुंचीं और वर्तमान में नई दिल्ली में एक सुरक्षित स्थान पर रह रही हैं।