बिक्रम मजीठिया की जमानत याचिका पर अगली सुनवाई 29 सितंबर को

पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में सुनवाई
चंडीगढ़: शिरोमणि अकाली दल के प्रमुख नेता और पूर्व मंत्री बिक्रम सिंह मजीठिया की अग्रिम जमानत याचिका पर आज पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान, पंजाब सरकार ने अदालत में अपना जवाब प्रस्तुत किया, जिसके बाद हाईकोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 29 सितंबर की तारीख निर्धारित की है। इसका अर्थ है कि मजीठिया को फिलहाल जेल में रहना होगा।
गौरतलब है कि बिक्रम मजीठिया को आय से अधिक संपत्ति रखने के आरोप में 25 जून को विजिलेंस ब्यूरो द्वारा गिरफ्तार किया गया था। उन्होंने यह अग्रिम जमानत याचिका अमृतसर में दर्ज एक अन्य एफआईआर के संदर्भ में हाईकोर्ट में दायर की थी, जिसमें उन पर विजिलेंस जांच में बाधा डालने का आरोप लगाया गया है।
इससे पहले, मजीठिया ने जमानत के लिए अमृतसर की जिला अदालत में आवेदन दिया था, लेकिन निचली अदालत ने उनकी याचिका को अस्वीकार कर दिया था। इसके बाद उन्होंने राहत के लिए हाईकोर्ट का रुख किया। अब सभी की नजरें 29 सितंबर को होने वाली अगली सुनवाई पर हैं।