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बिहार SIR और वोटर लिस्ट पर चुनाव आयोग का स्पष्टीकरण

बिहार SIR और ड्राफ्ट वोटर लिस्ट पर चुनाव आयोग ने हाल ही में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में विपक्षी दलों के सवालों का जवाब दिया। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि चुनाव आयोग और भाजपा वोट चोरी करने की योजना बना रहे हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने बताया कि 18 वर्ष की आयु पूरी करने वाले सभी नागरिकों को मतदान का अधिकार है और उन्हें वोटर रजिस्ट्रेशन कराना चाहिए। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उठाए गए महत्वपूर्ण बिंदुओं को जानने के लिए आगे पढ़ें।
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बिहार SIR और वोटर लिस्ट पर चुनाव आयोग का स्पष्टीकरण

चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस के मुख्य बिंदु

चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस के मुख्य बिंदु: बिहार SIR और ड्राफ्ट वोटर लिस्ट को लेकर विपक्षी दलों, विशेषकर RJD और INDIA अलायंस ने कई सवाल उठाए हैं। राहुल गांधी ने चुनाव आयोग और भाजपा पर आरोप लगाया है कि वे वोट चोरी करने के लिए विशेष रणनीति अपना रहे हैं। 17 अगस्त 2025 को भारतीय चुनाव आयोग (ECI) ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की, जिसमें उठाए गए सवालों और आरोपों का जवाब दिया गया। चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने बिहार SIR, ड्राफ्ट वोटर लिस्ट और वोट चोरी के आरोपों पर विस्तार से चर्चा की। आइए जानते हैं चुनाव आयुक्त ने क्या कहा।


मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने स्पष्ट किया कि भारतीय संविधान के अनुसार, 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुके सभी पुरुष और महिलाएं मतदान का अधिकार रखते हैं। उन्होंने कहा कि 18 वर्ष की आयु पूरी होते ही लोगों को वोटर रजिस्ट्रेशन कराना चाहिए, ताकि वे मतदाता बन सकें और मतदान में भाग ले सकें। संविधान के तहत भारतीय नागरिकों को वोटिंग का अधिकार प्राप्त है, और वोट देना उनका कर्तव्य भी है।