बिहार चुनाव 2025: तेजस्वी यादव के वोटर आईडी विवाद पर चुनाव आयोग की प्रतिक्रिया

तेजस्वी यादव का वोटर आईडी विवाद
Bihar Election 2025: जैसे-जैसे बिहार विधानसभा चुनाव 2025 नजदीक आ रहा है, प्रदेश की राजनीतिक स्थिति में हलचल बढ़ गई है। शनिवार को राजद के नेता और पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने दावा किया कि उनका नाम ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में नहीं है। इस बात को साबित करने के लिए उन्होंने अपने वोट आईडी कार्ड का एपिक नंबर भी साझा किया।
तेजस्वी के आरोपों के बाद बिहार की राजनीति में हंगामा मच गया है। राजद, बीजेपी और जेडीयू सहित विभिन्न राजनीतिक दल इस मुद्दे पर बयान दे रहे हैं। चुनाव आयोग ने भी तेजस्वी के दावों का जवाब दिया है। आयोग के अनुसार, तेजस्वी द्वारा जारी किया गया एपिक नंबर पिछले 10 वर्षों में किसी रिकॉर्ड में नहीं मिला है। इसके अलावा, चुनाव आयोग ने उस एपिक नंबर की पुष्टि की है, जिसे तेजस्वी ने पिछले चुनावों में अपने हलफनामे में प्रस्तुत किया था।
तेजस्वी जी का EPIC Number – RAB2916120 है!
— Tejashwi Yadav (@TejashwiYdvRJD) August 2, 2025
जल्दबाजी के चक्कर में चुनाव आयोग ने उनके EPIC नंबर को ही बदल दिया है। ये सब धांधली का नतीजा है। चुनाव आयोग के दल्ले बिहार को महाराष्ट्र और हरियाणा समझ रहें हैं। लेकिन उन्हें समय रहते समझ लेना होगा। एक भी योग्य मतदाता का नाम कटा तो यहां… pic.twitter.com/DUAMaUjwcf
भारत में दो या दो से अधिक वोटर आईडी कार्ड रखने पर क्या हैं नियम?
चुनाव आयोग के अनुसार, भारत में दो या दो से अधिक वोटर आईडी कार्ड रखना अवैध है। ऐसा करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। दिल्ली हाई कोर्ट के वकील देवेंद्र कुमार डेढ़ा ने बताया कि इस अपराध के लिए एक साल तक की कैद, जुर्माना या दोनों की सजा हो सकती है। यह मामला रेप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट, 1950 के अंतर्गत आता है, जिसमें धारा 17 और 31 के तहत इसे अपराध की श्रेणी में रखा गया है।
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