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बिहार में नए वोटर आईडी कार्ड जारी करने की प्रक्रिया शुरू

बिहार चुनाव से पहले चुनाव आयोग ने नए वोटर आईडी कार्ड जारी करने की प्रक्रिया की घोषणा की है। सभी मतदाताओं को 1 सितंबर तक अपने दस्तावेज जमा करने होंगे। नई मतदाता सूची जारी की जा चुकी है, और यदि किसी का नाम सूची में नहीं है, तो वह आवेदन कर सकता है। आयोग ने एक महीने का समय दिया है ताकि लोग आपत्तियां दर्ज करा सकें। जानें इस प्रक्रिया के बारे में और अधिक जानकारी।
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बिहार में नए वोटर आईडी कार्ड जारी करने की प्रक्रिया शुरू

बिहार में नए वोटर आईडी कार्ड का ऐलान

Bihar New Voter ID Card: बिहार विधानसभा चुनाव से पहले, चुनाव आयोग सभी मतदाताओं को नए वोटर आईडी कार्ड प्रदान करेगा। आयोग ने जानकारी दी है कि सभी मतदाताओं को 1 सितंबर तक अपने नए फोटो बूथ लेवल ऑफिसर (बीएलओ) को आवश्यक दस्तावेज जमा करने होंगे, ताकि उन्हें नया वोटर आईडी कार्ड मिल सके।


मतदाता सूची में नाम जोड़ने की प्रक्रिया

यह ध्यान देने योग्य है कि एसआईआर की पहली प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और चुनाव आयोग नई मतदाता सूची जारी कर चुका है। यदि किसी का नाम वोटर लिस्ट में नहीं है, तो वह 1 सितंबर तक आवेदन कर सकता है। आयोग ने आज एक बयान में कहा कि एक दिन बीत जाने के बाद भी किसी राजनीतिक दल ने नाम जोड़ने या गलत नाम हटाने के लिए कोई आपत्ति दर्ज नहीं कराई है।


आपत्तियों के लिए एक महीने का समय

एक महीने तक दर्ज करा सकेंगे आपत्तियां


चुनाव आयोग ने 1 अगस्त को गणना चरण के बाद बिहार के लिए मसौदा वोटर लिस्ट जारी की थी। आयोग ने बताया कि जनता को दावे और आपत्तियां दर्ज कराने के लिए एक महीने का समय दिया गया है। बिना किसी कारण के किसी भी वोटर का नाम लिस्ट से नहीं हटाया जाएगा। मसौदा सूची को 243 विधानसभा क्षेत्रों और 90,712 मतदान केंद्रों के लिए 38 जिला निर्वाचन अधिकारियों द्वारा सभी राजनीतिक दलों के साथ साझा किया गया।


हटाए गए नामों की सूची का वितरण

आयोग ने पार्टियों को सौंपी हटाए गए नामों की सूची


आयोग ने उन लोगों के नामों की सूची भी राजनीतिक दलों को प्रदान की है, जिन्हें हटाया गया है, ताकि वे उसका क्रॉस वेरिफिकेशन कर सकें। इसके साथ ही, आयोग ने घोषणा की है कि चुनाव कार्यों में लगे सभी बूथ स्तरीय अधिकारियों का पारिश्रमिक दोगुना किया जाएगा। आयोग ने आगे कहा कि एसआईआर के आदेशों के अनुसार, 1 अगस्त 2025 को प्रकाशित मसौदा सूची से किसी भी नाम को ईआरओ/एईआरओ द्वारा जांच के बाद और उचित अवसर दिए जाने के बाद ही हटाया जा सकता है।