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मद्रास हाई कोर्ट ने राजनीतिक रैलियों के लिए नई गाइडलाइन बनाने का दिया आदेश

मद्रास हाई कोर्ट ने तमिलनाडु में राजनीतिक रैलियों के आयोजन के लिए नई गाइडलाइन बनाने का आदेश दिया है। यह निर्णय अभिनेता विजय की रैली के बाद आया, जिसने शहर की गतिविधियों को बाधित कर दिया था। कोर्ट ने पुलिस को निर्देश दिया है कि वे रैलियों के आयोजकों के लिए नियमों का पालन सुनिश्चित करें। जानें इस मामले की पूरी जानकारी और रैली के दौरान उत्पन्न समस्याओं के बारे में।
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मद्रास हाई कोर्ट ने राजनीतिक रैलियों के लिए नई गाइडलाइन बनाने का दिया आदेश

मद्रास हाई कोर्ट का आदेश

Madras High Court guidelines political rallies Tamil Nadu 2025: मद्रास हाई कोर्ट ने राजनीतिक दलों की रैलियों के लिए नई दिशा-निर्देश बनाने का आदेश दिया है। कोर्ट ने तमिलनाडु पुलिस को निर्देशित किया है कि राज्य में होने वाली सभी राजनीतिक रैलियों में कानूनों का पालन सुनिश्चित किया जाए। यह निर्णय हाल ही में अभिनेता विजय की रैली के बाद लिया गया है।


रैली के दौरान उत्पन्न समस्याएं

सुनवाई के दौरान यह बात सामने आई कि अभिनेता विजय की चुनावी रैली ने शहर की गतिविधियों को बाधित कर दिया था। एयरपोर्ट से रैली स्थल तक की सड़कें जाम हो गई थीं, और कई स्थानों पर तोड़फोड़ की घटनाएं भी हुईं। अदालत ने यह सवाल उठाया कि अभिनेता को क्यों नहीं आगे आकर ऐसी रैलियों को बेहतर तरीके से आयोजित करने की जिम्मेदारी लेनी चाहिए।


पुलिस को नोटिस जारी

पुलिस को नोटिस जारी कर मांगा जवाब


कोर्ट ने स्पष्ट किया कि राजनीतिक रैलियों के आयोजन के लिए नई गाइडलाइन की आवश्यकता है। तमिलनाडु पुलिस को अगली सुनवाई तक यह बताना होगा कि रैलियों के आयोजकों को किन नियमों का पालन करना अनिवार्य है।


थलापति विजय की रैली का विवरण

क्या है पूरा मामला, थलापति विजय ने की थी रैली


13 सितंबर को अभिनेता थलापति विजय ने तिरुचिरापल्ली में एक राजनीतिक रैली का आयोजन किया था। यह रैली उनकी नई पार्टी तमिलागा वेत्री कझगम (TVK) की शुरुआत थी। रैली एयरपोर्ट से शुरू होकर विभिन्न जिलों में फैली थी।


रैली के दौरान भीड़ का नियंत्रण

हालत हुए बेकाबू, टावरों पर चढ़ गए थे लोग


इस रैली में बड़ी संख्या में समर्थक शामिल हुए, जिससे त्रिची के कई हिस्सों में यातायात पूरी तरह से ठप हो गया। लोग पेड़ों और टावरों पर चढ़ गए थे, जिससे स्थिति बेकाबू हो गई थी। इस मामले में पुलिस ने तमिलनाडु प्रॉपर्टी (प्रिवेंशन ऑफ डैमेज एंड लॉस) एक्ट के तहत FIR दर्ज की। मद्रास हाई कोर्ट ने अब पुलिस को निर्देश दिया है कि भविष्य में ऐसी स्थितियों से बचने के लिए गाइडलाइन बनाई जाए।