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महाराष्ट्र में स्थानीय निकाय चुनाव की तारीखों का ऐलान, 1.7 करोड़ मतदाता करेंगे मतदान

महाराष्ट्र में स्थानीय निकाय चुनाव की तारीखों की घोषणा हो गई है। 2 दिसंबर को मतदान होगा, जिसमें 1.7 करोड़ मतदाता 6,859 सदस्यों का चुनाव करेंगे। चुनाव प्रक्रिया पूरी तरह से इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों के माध्यम से होगी। इस बार महिलाओं, अनुसूचित जातियों और ओबीसी के लिए आरक्षित सीटें भी हैं। आचार संहिता लागू हो चुकी है, और चुनावी ड्यूटी के लिए 66,775 कर्मचारियों को तैनात किया जाएगा। जानें इस चुनाव से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण जानकारी।
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महाराष्ट्र में स्थानीय निकाय चुनाव की तारीखों का ऐलान, 1.7 करोड़ मतदाता करेंगे मतदान

मुंबई में चुनाव की तारीखों की घोषणा


मुंबई: महाराष्ट्र में स्थानीय निकाय चुनाव की तिथियों की घोषणा कर दी गई है। राज्य चुनाव आयुक्त दिनेश वाघमारे ने मंगलवार को बताया कि मतदान 2 दिसंबर को होगा और मतगणना 3 दिसंबर को की जाएगी।


मतदाता और चुनाव प्रक्रिया

इस चुनाव में 1.7 करोड़ मतदाता 6,859 सदस्यों और 288 अध्यक्षों का चुनाव करेंगे। मतदान प्रक्रिया इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (EVM) के माध्यम से संपन्न होगी। इसके साथ ही आचार संहिता भी लागू हो गई है, जो चुनाव समाप्त होने तक प्रभावी रहेगी।


1.7 करोड़ मतदाता करेंगे मतदान


राज्य चुनाव आयोग के अनुसार, इस बार मतदान पूरी तरह से EVM के जरिए किया जाएगा। कुल 13,726 कंट्रोल यूनिट्स और 27,452 बैलेट यूनिट्स की व्यवस्था की गई है। 1.7 करोड़ योग्य मतदाताओं में 53.7 लाख पुरुष, 53.2 लाख महिलाएं और 775 अन्य मतदाता शामिल हैं। मतदान के लिए 13,355 केंद्र बनाए गए हैं। इस बार कुल 3,820 वार्डों में चुनाव होंगे, जिनमें 6,859 सदस्य चुने जाएंगे।


आरक्षण और नामांकन प्रक्रिया

आरक्षण और उम्मीदवारों की नामांकन प्रक्रिया


चुनाव में 3,492 सीटें महिलाओं के लिए, 895 अनुसूचित जाति, 338 अनुसूचित जनजाति और 1,821 ओबीसी उम्मीदवारों के लिए आरक्षित की गई हैं। नामांकन की अंतिम तिथि 17 नवंबर निर्धारित की गई है। 18 नवंबर को नामांकन पत्रों की जांच होगी और 21 नवंबर तक उम्मीदवार नाम वापस ले सकेंगे। उम्मीदवारों की अंतिम सूची और चुनाव चिह्न 26 नवंबर को जारी किए जाएंगे।


आचार संहिता और चुनावी प्रक्रिया

आचार संहिता लागू, नए फैसलों पर रोक


चुनाव कार्यक्रम की घोषणा के साथ ही संबंधित नगर परिषदों और नगर पंचायतों में आचार संहिता लागू हो गई है। इस दौरान कोई नई नीतिगत घोषणा या ऐसा निर्णय नहीं लिया जा सकेगा जिससे मतदाताओं पर प्रभाव पड़े। कुल 66,775 कर्मचारियों को चुनावी ड्यूटी में लगाया जाएगा, जिनमें 288 रिटर्निंग ऑफिसर और उनके सहायक शामिल होंगे।


वोटर लिस्ट और जागरूकता अभियान

वोटर लिस्ट और डुप्लिकेट नामों पर सख्ती


वोटर लिस्ट को लेकर विपक्ष की चिंताओं पर राज्य चुनाव आयोग ने स्पष्ट किया कि सूची भारत निर्वाचन आयोग से ली जाती है। आयोग ने दोहरे मतदाताओं की पहचान के लिए विशेष व्यवस्था की है। संदिग्ध नामों को 'डबल ऐस्टरिस्क' से चिह्नित किया गया है और ऐसे मतदाताओं से उनके मतदान केंद्र की पुष्टि कराई जाएगी। यदि कोई मतदाता दो जगह दर्ज पाया गया तो उसे पहचान सत्यापन के बाद ही मतदान की अनुमति मिलेगी।


वोटर अवेयरनेस और ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च


चुनाव आयोग ने मतदाताओं की जागरूकता बढ़ाने के लिए डिजिटल और पारंपरिक माध्यमों से अभियान तेज करने के निर्देश दिए हैं। उम्मीदवार अब नामांकन पत्र और हलफनामा ऑनलाइन पोर्टल पर भर सकते हैं, जबकि मतदाता अपनी जानकारी और केंद्र देख सकेंगे।