महिला आरक्षण अधिनियम लागू, संसद में विशेष सत्र का दूसरा दिन
महिला आरक्षण अधिनियम की अधिसूचना जारी
महिला आरक्षण अधिनियम अब लागू हो चुका है। केंद्रीय कानून मंत्रालय ने इस संबंध में देर रात अधिसूचना जारी की, जब संसद में संविधान संशोधन बिल पर चर्चा चल रही थी। इस अधिनियम के तहत महिलाओं को संसद में 33% आरक्षण प्राप्त होगा। आज लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी अपनी बात रखेंगे, जबकि केंद्रीय गृह मंत्री इसका जवाब देंगे। यह विशेष सत्र तीन दिनों के लिए बुलाया गया है, जिसमें महिला आरक्षण कानून और अन्य महत्वपूर्ण बिलों पर चर्चा की जा रही है।
लोकसभा में बिल की मंजूरी
गुरुवार को लोकसभा में संविधान (एक सौ इकतीसवां संशोधन) बिल, 2026 को पेश करने की मंजूरी मिल गई। इस बिल का उद्देश्य महिलाओं के लिए आरक्षण लागू करना और परिसीमन प्रक्रिया को सरल बनाना है। सदन में वोटिंग के बाद यह मंजूरी दी गई, जब विपक्ष ने रिकॉर्डेड वोट की मांग की।
आज लोकसभा में तीन बिलों पर वोटिंग
आज लोकसभा में तीन महत्वपूर्ण बिलों पर वोटिंग होने वाली है। इनका उद्देश्य महिलाओं के आरक्षण कानून में संशोधन करना और परिसीमन आयोग का गठन करना है। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने बताया कि इस पर आज 12 घंटे तक चर्चा होगी, जबकि वोटिंग कल की जाएगी। उन्होंने यह भी कहा कि स्पीकर को चर्चा का समय बढ़ाने का अधिकार होना चाहिए।
विपक्षी गठबंधन की बैठक
विशेष सत्र के दूसरे दिन की कार्यवाही शुरू होने से पहले, विपक्षी इंडिया गठबंधन ने शुक्रवार सुबह 10 बजे कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के चैंबर में एक बैठक की। इस बैठक में पहली बार बीजेडी ने भी भाग लिया। यह बैठक ऐसे समय हुई जब लोकसभा में संविधान (131वां संशोधन) विधेयक, 2026 पर चर्चा और मतदान जारी रहेगा। इसके साथ ही, केंद्र शासित प्रदेश कानून (संशोधन) विधेयक, 2026 पर भी चर्चा होगी, जो इस आरक्षण को दिल्ली और जम्मू-कश्मीर तक विस्तारित करेगा।
परिसीमन विधेयक पर चर्चा
आज परिसीमन विधेयक पर भी चर्चा होगी, जिसके तहत लोकसभा सीटों की संख्या बढ़ाई जाएगी और उनका नए सिरे से सीमांकन किया जाएगा, जिससे सीटों की संख्या 850 तक पहुंच जाएगी।
