महिला आरक्षण बिल पर संसद में चर्चा, विशेष सत्र में महत्वपूर्ण निर्णय की उम्मीद
महिला आरक्षण बिल का समर्थन
नई दिल्ली। भाजपा सांसद सी सदानंदन ने महिला आरक्षण बिल के समर्थन में कहा है कि संसद 16 से 18 अप्रैल के बीच होने वाले विशेष सत्र में इस कानून को पारित करने के लिए तैयार है। उन्होंने बताया कि इस प्रस्तावित कानून का मुख्य उद्देश्य निर्णय लेने की प्रक्रियाओं में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाना और उन्हें सशक्त बनाना है। सदानंदन ने कहा कि हमारी संसद इस विशेष सत्र के दौरान कुछ संशोधनों के साथ महिला आरक्षण बिल को पारित करने के लिए तत्पर है, ताकि महिलाओं के प्रतिनिधित्व की आवश्यकता को मान्यता दी जा सके। यह कानून उन महिलाओं को सशक्त बनाने का प्रयास है, जो देश की जनसंख्या का 50 प्रतिशत हिस्सा हैं, और उन्हें समाज में अपने विचार व्यक्त करने का अधिकार प्रदान करता है।
इस विशेष सत्र में नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 में संशोधन और प्रस्तावित परिसीमन बिल पर भी चर्चा की जाएगी। सरकार की योजना है कि वह 2029 के आम चुनावों से शुरू होकर लोकसभा में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण लागू करने के लिए एक संवैधानिक संशोधन पेश करे। सूत्रों के अनुसार, केंद्र सरकार लोकसभा की मौजूदा 543 सीटों की संख्या को बढ़ाकर 850 करने पर विचार कर रही है, जिसमें से 815 सीटें राज्यों को आवंटित की जाएंगी और 35 सीटें केंद्र शासित प्रदेशों के लिए आरक्षित होंगी। यह कदम आरक्षण नीति के कार्यान्वयन और परिसीमन प्रक्रिया से संबंधित है। हालांकि, विपक्षी दलों के कई नेताओं ने इस पर चिंता जताई है, विशेषकर परिसीमन योजना को लेकर। उनका कहना है कि यह प्रक्रिया दक्षिणी राज्यों को असमान रूप से प्रभावित कर सकती है, जिससे उनके लोकसभा में प्रतिनिधित्व में कमी आ सकती है। इसके अलावा, विपक्ष ने बिल के समय पर भी सवाल उठाए हैं और आरोप लगाया है कि सरकार अगली जनगणना से पहले इस प्रक्रिया में जल्दबाजी कर रही है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री ए रेवंत रेड्डी ने चार दक्षिणी राज्यों – तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और केरल के मुख्यमंत्रियों के साथ मिलकर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों के प्रस्तावित परिसीमन के खिलाफ एक संयुक्त मोर्चा बनाने का आह्वान किया है।
