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महिला आरक्षण विधेयक: 2029 चुनाव से पहले लागू करने की तैयारी

केंद्र सरकार महिला आरक्षण विधेयक को 2029 के लोकसभा चुनाव से पहले लागू करने की योजना बना रही है। इसके लिए आवश्यक परिसीमन प्रक्रिया को प्राथमिकता दी जाएगी। इस विधेयक के तहत लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में 33 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान है। जानें इस कानून के प्रभाव और सरकार की योजनाओं के बारे में।
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महिला आरक्षण विधेयक: 2029 चुनाव से पहले लागू करने की तैयारी

महिला आरक्षण विधेयक और परिसीमन की प्रक्रिया

महिला आरक्षण विधेयक और परिसीमन: केंद्र सरकार 2029 के लोकसभा चुनाव से पहले महिला आरक्षण विधेयक को लागू करने की दिशा में तेजी से कदम उठा रही है। सूत्रों के अनुसार, इसके लिए आवश्यक परिसीमन प्रक्रिया को जल्द से जल्द पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है।


सरकार का उद्देश्य है कि महिला आरक्षण कानून को समय पर लागू करने के लिए जनगणना और परिसीमन कार्य को प्राथमिकता दी जाए। बताया जा रहा है कि अगले कुछ वर्षों में परिसीमन आयोग का गठन किया जाएगा और 2026 के बाद से परिसीमन की प्रक्रिया औपचारिक रूप से आरंभ की जा सकती है।


महिला आरक्षण कानून का प्रावधान

महिला आरक्षण का प्रावधान क्या है?


महिला आरक्षण विधेयक, जिसे ‘नारी शक्ति वंदन अधिनियम’ कहा जाता है, को संसद के विशेष सत्र में पारित किया गया था। यह कानून लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में 33 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान करता है। हालांकि, इसे लागू करने के लिए जनगणना और परिसीमन की प्रक्रिया आवश्यक है।


कानून का प्रभाव 2029 चुनाव से पहले

2029 चुनाव से पहले कानून लागू होने की संभावना


सरकार की योजना है कि यह ऐतिहासिक कानून 2029 के आम चुनावों से पहले प्रभाव में आ जाए, ताकि संसद में महिलाओं की भागीदारी को और बढ़ावा मिल सके। सूत्रों का कहना है कि आने वाले महीनों में इस दिशा में कई महत्वपूर्ण कदम उठाए जा सकते हैं।