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मोटर एक्सीडेंट में मुआवजे का बड़ा फैसला: पीड़ित परिवार को 35.91 लाख रुपये

मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल ने एक सड़क दुर्घटना में जान गंवाने वाले मुनीष कुमार के परिवार को 35.91 लाख रुपये मुआवजे का आदेश दिया है। यह हादसा 21 अप्रैल 2022 को हुआ था, जब मुनीष की मोटरसाइकिल को एक तेज रफ्तार कार ने टक्कर मारी। जानें इस मामले की पूरी जानकारी और ट्रिब्यूनल के निर्णय के पीछे की कहानी।
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मोटर एक्सीडेंट में मुआवजे का बड़ा फैसला: पीड़ित परिवार को 35.91 लाख रुपये

मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल का निर्णय

Motor Accident Compensation (चंडीगढ़): मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल ने एक भयानक सड़क दुर्घटना में जान गंवाने वाले व्यक्ति के परिवार को राहत प्रदान की है। ट्रिब्यूनल ने पीड़ित परिवार को 35.91 लाख रुपये मुआवजे का आदेश दिया है।


यह हादसा 21 अप्रैल 2022 को मोहाली के फतेहपुर गांव में हुआ, जहां 39 वर्षीय मुनीष कुमार की एक वैगन-आर कार से टक्कर में मृत्यु हो गई। उसके परिवार ने आरोपित चालक अशोक कुमार और कार की बीमा कंपनी इफ्को टोकियो जनरल इंश्योरेंस के खिलाफ मुआवजे के लिए याचिका दायर की थी। बीमा कंपनी को मुआवजे की राशि चुकानी होगी।


परिवार ने याचिका में बताया कि मुनीष उस दिन शाम करीब साढ़े सात बजे फतेहपुर से माजरी ब्लॉक के बस स्टैंड की ओर जा रहा था। वह बुलेट मोटरसाइकिल पर धीमी गति से चल रहा था। तभी एक तेज रफ्तार कार ने ओवरटेक करते हुए उसकी मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी। टक्कर के बाद मुनीष सड़क पर गिर पड़ा और गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे खरड़ के सिविल अस्पताल ले जाया गया, लेकिन वहां पहुंचने से पहले ही उसने दम तोड़ दिया। हादसे के बाद आरोपित चालक मौके से फरार हो गया।


मुनीष की नौकरी और परिवार की जिम्मेदारी


परिवार ने याचिका में बताया कि मुनीष की उम्र केवल 39 वर्ष थी और वह चंडीगढ़ के सेक्टर-9 में एक कंपनी में सिक्योरिटी गार्ड के रूप में कार्यरत था। उसकी मासिक आय लगभग 35 हजार रुपये थी और वह अपने पूरे परिवार का भरण-पोषण करता था।


परिवार ने आरोप लगाया कि यह दुर्घटना चालक की लापरवाही के कारण हुई थी, इसलिए उन्होंने आरोपित चालक और बीमा कंपनी के खिलाफ मामला दर्ज किया। ट्रिब्यूनल ने अंततः पीड़ित परिवार को 35.91 लाख रुपये मुआवजा देने का निर्णय सुनाया।