योगी सरकार का नया आदेश: संपत्ति का विवरण ऑनलाइन देना अनिवार्य
संपत्ति विवरण की अनिवार्यता
लखनऊ। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने राज्य के कर्मचारियों के लिए मानव संपदा पोर्टल पर चल और अचल संपत्तियों का विवरण ऑनलाइन प्रस्तुत करना अनिवार्य कर दिया है। प्रदेश में लगभग आठ लाख कर्मचारी हैं। इस आदेश के अनुसार, सभी संपत्तियों का ब्योरा 31 जनवरी 2026 तक पोर्टल पर अपलोड करना होगा। यदि ऐसा नहीं किया गया, तो फरवरी में जनवरी का वेतन रोका जाएगा।
मुख्य सचिव ने निर्देश दिया है कि सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को 31 दिसंबर 2024 तक अपनी संपत्तियों का विवरण मानव संपदा पोर्टल पर अनिवार्य रूप से भरना होगा। यह सुविधा एक जनवरी से पोर्टल पर उपलब्ध है।
सभी विभागों के प्रमुखों को अपने अधीनस्थ कर्मचारियों को इस प्रक्रिया का पालन करने के लिए निर्देशित करना होगा। यदि निर्धारित समय सीमा में संपत्ति का विवरण नहीं दिया गया, तो इसे गंभीरता से लिया जाएगा। एक फरवरी 2025 के बाद होने वाली विभागीय प्रमोशन समितियों की बैठकों में ऐसे कर्मचारियों के प्रमोशन पर विचार नहीं किया जाएगा।

