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राजस्थान उपचुनाव में नरेश मीणा को हाईकोर्ट से मिली जमानत, जेल में रहेंगे

राजस्थान के टोंक जिले में विधानसभा उपचुनाव के दौरान एसडीएम को थप्पड़ मारने के मामले में निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा को हाईकोर्ट से जमानत मिली है। हालांकि, उन्हें जेल से रिहाई नहीं मिलेगी क्योंकि अन्य गंभीर आरोपों में राहत नहीं मिली है। इस घटना के बाद नरेश मीणा ने एसडीएम पर आरोप लगाया था कि वे ग्रामीणों को वोट डालने के लिए मजबूर कर रहे थे। अब वे अन्य मामलों में भी जमानत के लिए याचिका दायर करने की योजना बना रहे हैं।
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राजस्थान उपचुनाव में नरेश मीणा को हाईकोर्ट से मिली जमानत, जेल में रहेंगे

नरेश मीणा को मिली जमानत

राजस्थान के टोंक जिले में विधानसभा उपचुनाव के दौरान एसडीएम को थप्पड़ मारने के मामले में निर्दलीय उम्मीदवार नरेश मीणा को हाईकोर्ट से जमानत प्राप्त हुई है। हालांकि, उन्हें जेल से तुरंत रिहाई नहीं मिलेगी क्योंकि इस मामले से जुड़े अन्य गंभीर आरोपों पर अभी तक कोई राहत नहीं मिली है।


घटना का विवरण

उपचुनाव के दौरान, टोंक जिले के समरावता में मतदान का बहिष्कार कर रहे ग्रामीणों को वोट डालने के लिए मजबूर करने का आरोप लगाते हुए, नरेश मीणा ने मौके पर तैनात एसडीएम अमित कुमार चौधरी को थप्पड़ मार दिया। इस घटना के बाद क्षेत्र में भारी हंगामा हुआ। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 14 नवंबर 2024 को नरेश मीणा को गिरफ्तार किया और उनके खिलाफ नगरकोट थाने में मामला दर्ज किया।


जमानत की स्थिति

हालांकि, हाईकोर्ट से मिली जमानत के बावजूद, नरेश मीणा को हिंसा और आगजनी के मामलों में राहत नहीं मिली है। बताया जा रहा है कि इस कानूनी राहत के बाद, वे अन्य मामलों में भी जमानत के लिए याचिका दायर करने की योजना बना रहे हैं।