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राजस्थान पुलिस सब-इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा में पेपर लीक पर हाईकोर्ट का बड़ा फैसला

राजस्थान में सब-इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा के पेपर लीक मामले में हाईकोर्ट ने याचिकाओं को खारिज कर दिया है। अदालत ने कहा कि कुछ लोगों की धोखाधड़ी के कारण पूरी भर्ती प्रक्रिया को रद्द नहीं किया जा सकता। जानें इस मामले की पूरी जानकारी और अदालत के निर्णय के पीछे के तर्क।
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राजस्थान में सब-इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा का पेपर लीक मामला

राजस्थान में पुलिस सब-इंस्पेक्टर (SI) बनने के इच्छुक हजारों युवाओं के लिए एक निराशाजनक समाचार सामने आया है। राजस्थान उच्च न्यायालय ने 2021 की SI भर्ती परीक्षा में पेपर लीक के मामले में एक महत्वपूर्ण और कठोर निर्णय सुनाया है, जिससे कई उम्मीदवारों की उम्मीदें टूट गई हैं।


इस मामले की पृष्ठभूमि में, 2021 में राजस्थान लोक सेवा आयोग (RPSC) ने सब-इंस्पेक्टर के 859 पदों के लिए भर्ती निकाली थी। परीक्षा आयोजित की गई, लेकिन इसके बाद पेपर लीक होने और बड़े पैमाने पर धोखाधड़ी के आरोप सामने आए। इस मामले की गंभीरता को देखते हुए राजस्थान पुलिस के स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप (SOG) ने जांच शुरू की और कई लोगों को गिरफ्तार किया। कुछ प्रशिक्षु सब-इंस्पेक्टर भी इस मामले में शामिल पाए गए।


धोखाधड़ी के इस मामले के प्रकाश में आने के बाद, कई ईमानदार उम्मीदवारों ने उच्च न्यायालय में याचिका दायर की। उनका कहना था कि जब परीक्षा में इतनी बड़ी धांधली हुई है, तो इसे पूरी तरह से रद्द किया जाना चाहिए और नए सिरे से परीक्षा आयोजित की जानी चाहिए। उनका तर्क था कि कुछ धोखेबाजों के कारण हजारों मेहनती छात्रों का भविष्य खतरे में है।


मंगलवार को इस मामले की सुनवाई करते हुए जस्टिस गणेश राम मीणा की अदालत ने सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया। अदालत ने कहा कि किसी भी भर्ती परीक्षा को केवल इसलिए रद्द नहीं किया जा सकता क्योंकि कुछ लोगों ने धोखाधड़ी की है। अदालत ने यह भी कहा कि पेपर लीक की जांच पहले से चल रही है और SOG दोषियों का पता लगा रहा है। अदालत ने स्पष्ट किया कि जो भी इस घोटाले में शामिल पाया जाएगा, उसे कानून के अनुसार सजा मिलेगी। लेकिन कुछ लोगों के अपराध के कारण पूरी भर्ती प्रक्रिया को रद्द करना उचित नहीं है।