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रामपुर में अब्दुल्ला आजम को मिली सात साल की सजा, पैनकार्ड मामले में दोषी ठहराए गए

रामपुर में समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक अब्दुल्ला आजम को अदालत ने पैनकार्ड धोखाधड़ी के मामले में दोषी ठहराते हुए सात साल की सजा सुनाई है। उनके पिता भी इस मामले में शामिल हैं। भाजपा नेता आकाश सक्सेना द्वारा दर्ज की गई शिकायत के बाद यह मामला सामने आया था। अदालत ने दोनों को 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जानें इस मामले की पूरी जानकारी और अदालत के फैसले के पीछे की कहानी।
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रामपुर में अब्दुल्ला आजम को मिली सात साल की सजा, पैनकार्ड मामले में दोषी ठहराए गए

अब्दुल्ला आजम और उनके पिता को मिली सजा

रामपुर। उत्तर प्रदेश के रामपुर जिले से समाजवादी पार्टी को एक बड़ा झटका लगा है। सोमवार को सपा के पूर्व विधायक अब्दुल्ला आजम को अदालत ने दो पैनकार्ड से संबंधित मामले में दोषी ठहराते हुए सात साल की कैद की सजा सुनाई। इसके साथ ही उन पर 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। अदालत के फैसले के तुरंत बाद आजम और उनके बेटे को न्यायिक हिरासत में ले लिया गया।

जानकारी के अनुसार, भाजपा नेता और वर्तमान विधायक आकाश सक्सेना ने 2019 में अब्दुल्ला आजम के खिलाफ सिविल लाइंस थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। उन पर आरोप था कि उन्होंने दो अलग-अलग जन्म प्रमाण पत्रों के आधार पर दो पैनकार्ड बनवाए हैं। यह भी कहा गया कि सपा नेता आजम खान के निर्देश पर अब्दुल्ला ने इन पैनकार्ड का उपयोग किया। इस मामले का ट्रायल एमपी-एमएलए मजिस्ट्रेट कोर्ट में चल रहा था, जहां दोनों पक्षों की बहस पूरी हो चुकी थी।

सोमवार को अदालत ने अपना फैसला सुनाने के लिए आजम और अब्दुल्ला को तलब किया। एमपी-एमएलए मजिस्ट्रेट कोर्ट के न्यायाधीश शोभित बंसल ने दोनों को धोखाधड़ी का दोषी पाया। एडीजीसी संदीप सक्सेना ने बताया कि अदालत ने दोनों को सात साल की सजा और 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।