राहुल गांधी के खिलाफ दोहरी नागरिकता मामले में हाई कोर्ट का आदेश
लखनऊ में राहुल गांधी की मुश्किलें बढ़ीं
लखनऊ। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के लिए दोहरी नागरिकता का मामला एक नई चुनौती बन गया है। इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने इस मामले में उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है। शुक्रवार को हुई सुनवाई में, निचली अदालत द्वारा पहले एफआईआर दर्ज करने की मांग को खारिज किए जाने के बाद यह निर्णय लिया गया।
हाई कोर्ट में इस निर्णय को चुनौती दी गई थी। सुनवाई के दौरान उत्तर प्रदेश सरकार के वकील ने कहा कि इस मामले की जांच सीबीआई द्वारा की जानी चाहिए। जज ने इस पर सहमति जताते हुए कहा कि एफआईआर दर्ज करके इसे सीबीआई को सौंपा जाए। अब एफआईआर के बाद सीबीआई इस मामले की जांच करेगी।
यह मामला पहली बार लखनऊ बेंच में विस्तार से सुना गया, जिसमें केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय ने भी अपना पक्ष रखा। याचिकाकर्ता ने दावा किया कि उनके द्वारा प्रस्तुत हलफनामा उनके आरोपों का समर्थन कर सकता है। सुनवाई के दौरान जस्टिस सुभाष विद्यार्थी ने गृह मंत्रालय के फॉरेनर्स डिवीजन को निर्देश दिए कि सभी आवश्यक दस्तावेज पेश किए जाएं। मंत्रालय ने इस मामले से संबंधित सभी फाइलें हाई कोर्ट में प्रस्तुत कीं। याचिका दायर करने वाले विग्नेश शिशिर ने दावा किया है कि उनके पास ऐसे दस्तावेज और सबूत हैं, जो यह दर्शाते हैं कि राहुल गांधी यूनाइटेड किंगडम में मतदाता रहे हैं और वहां चुनावों में भागीदारी से जुड़े रिकॉर्ड मौजूद हैं।
