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रेवाड़ी में रात 10 बजे के बाद डीजे बजाने पर सख्त पाबंदी

रेवाड़ी में पुलिस अधीक्षक हेमेंद्र कुमार मीणा ने रात 10 बजे के बाद डीजे और लाउडस्पीकर बजाने पर सख्त पाबंदी लगाई है। यह निर्णय ध्वनि प्रदूषण के कारण आम जनता को हो रही परेशानियों को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। एसपी ने सभी थाना प्रबंधकों को इस नियम का पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। जानें इस नए आदेश के बारे में और क्या हैं इसके पीछे के कारण।
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रेवाड़ी में रात 10 बजे के बाद डीजे बजाने पर सख्त पाबंदी

ध्वनि प्रदूषण पर कड़ी कार्रवाई


रेवाड़ी समाचार: पुलिस अधीक्षक हेमेंद्र कुमार मीणा ने ध्वनि प्रदूषण के मुद्दे पर गंभीरता से ध्यान देते हुए रात 10 बजे के बाद डीजे और लाउडस्पीकर बजाने पर प्रतिबंध लगाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने सभी थाना प्रबंधकों और चौकी इंचार्जों को इस आदेश का पालन सुनिश्चित करने के लिए कहा है। सभी थाना प्रबंधक सामुदायिक केंद्रों, बैक्वेट हॉल और डीजे संचालकों के साथ बैठक कर इस नियम की जानकारी दे रहे हैं। नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।


रात 10 बजे के बाद डीजे बजाने पर पाबंदी

एसपी हेमेंद्र कुमार मीणा ने बताया कि जिले में कई सामुदायिक केंद्र और बैक्वेट हॉल आवासीय क्षेत्रों में स्थित हैं, जहां शादी और अन्य समारोहों के दौरान डीजे और लाउडस्पीकर की तेज आवाज से लोगों को परेशानी होती है। रात के समय ऊंची ध्वनि के कारण विद्यार्थियों और बीमार लोगों को कठिनाई का सामना करना पड़ता है। इसलिए, रात 10 बजे के बाद डीजे और लाउडस्पीकर बजाने पर पूरी तरह से पाबंदी रहेगी।


उल्लंघन पर कानूनी कार्रवाई

पुलिस अधीक्षक ने कहा कि यदि कोई रात 10 बजे के बाद डीजे या लाउडस्पीकर बजाता है, तो इसकी सूचना पुलिस को दी जानी चाहिए। स्थानीय पुलिस तुरंत मौके पर पहुंचकर उचित कार्रवाई करेगी। निर्धारित समय के दौरान डीजे या लाउडस्पीकर को केवल निर्धारित ध्वनि स्तर तक ही बजाने की अनुमति होगी। बिना अनुमति के रात 10 बजे के बाद डीजे बजाना कानूनी अपराध है। यदि किसी कार्यक्रम में रात 10 बजे के बाद डीजे बजता है, तो संबंधित डीजे संचालक, बैक्वेट हॉल के मालिक और आयोजक के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।


बैंक्वेट हॉल संचालकों की जिम्मेदारी

एसपी ने कहा कि बैंक्वेट हॉल संचालकों को डीजे और आतिशबाजी के संबंध में जिम्मेदार ठहराया गया है। उन्हें गेट के बाहर एक सूचना बोर्ड लगाना होगा, जिसमें स्पष्ट रूप से लिखा होगा कि रात 10 बजे के बाद डीजे नहीं बजेगा। इसके अलावा, अन्य समय में भी डीजे की आवाज को नियंत्रित रखना होगा। यदि कोई उल्लंघन होता है, तो बैंक्वेट हॉल संचालक और अवहेलना करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।