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श्रीसन फार्मास्यूटिकल्स का लाइसेंस रद्द, 24 बच्चों की मौत का मामला

तमिलनाडु के ड्रग कंट्रोल विभाग ने श्रीसन फार्मास्यूटिकल्स का लाइसेंस रद्द कर दिया है, जिसके कफ सिरप के कारण 24 बच्चों की मौत हुई। इस मामले में गहन जांच शुरू की गई है, जिसमें प्रवर्तन निदेशालय ने छापेमारी की है। जानें इस मामले की पूरी जानकारी और क्या कदम उठाए जा रहे हैं।
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श्रीसन फार्मास्यूटिकल्स का लाइसेंस रद्द, 24 बच्चों की मौत का मामला

श्रीसन फार्मास्यूटिकल्स का लाइसेंस रद्द


श्रीसन फार्मास्यूटिकल्स: तमिलनाडु के ड्रग कंट्रोल विभाग ने श्रीसन फार्मास्यूटिकल्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का लाइसेंस पूरी तरह से रद्द कर दिया है। इस कंपनी के द्वारा बनाए गए 'कोल्ड्रिफ' कफ सिरप के कारण भारत में 24 बच्चों की मौत होने का आरोप है। राज्य सरकार ने सभी फार्मास्यूटिकल विनिर्माण इकाइयों की गहन जांच का आदेश दिया है।


अनियमितताओं का इतिहास


ड्रग कंट्रोल विभाग के एक आधिकारिक बयान में कहा गया है कि श्रीसन फार्मा के खिलाफ 2021 और 2022 में अनुपालन में खामियों के लिए अनुशासनात्मक कार्रवाई की गई थी। हालांकि, पिछले वर्ष कोई निरीक्षण नहीं किया गया, जिसके चलते दो ड्रग इंस्पेक्टरों को लापरवाही के आरोप में निलंबित किया गया है। विभाग ने स्रेसन फार्मा का लाइसेंस रद्द कर इसे बंद करने का आदेश दिया है।


जांच का दायरा बढ़ा


राज्य में सभी दवा निर्माण कंपनियों की व्यापक जांच शुरू की गई है। इस बीच, प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने स्रेसन फार्मा के मालिक रेंगनाथन के चेन्नई स्थित आवास और कांचीपुरम में कंपनी की विनिर्माण इकाई पर छापेमारी की। मध्य प्रदेश की एसआईटी टीम ने रेंगनाथन को कांचीपुरम इकाई में पूछताछ के लिए ले जाया है।