सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला: पटाखों पर देशव्यापी प्रतिबंध की आवश्यकता

पटाखों पर प्रतिबंध का सवाल
सुप्रीम कोर्ट का बड़ा निर्णय पटाखों पर प्रतिबंध: मुख्य न्यायाधीश जस्टिस बी आर गवई ने देशभर में पटाखों पर प्रतिबंध लगाने की आवश्यकता को रेखांकित किया है। उन्होंने कहा कि दिल्ली में रहने वाले एलीट वर्ग के लिए अलग नीति नहीं बनाई जा सकती। जस्टिस गवई ने यह भी पूछा कि यदि दिल्ली/NCR के निवासियों को स्वच्छ हवा का अधिकार है, तो अन्य शहरों के निवासियों को यह अधिकार क्यों नहीं मिलना चाहिए?
देशभर में पटाखों पर प्रतिबंध आवश्यक
मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि पिछले साल सर्दियों में जब वह अमृतसर गए थे, तो वहां का प्रदूषण दिल्ली से भी अधिक गंभीर था। यदि पटाखों पर प्रतिबंध लगाना है, तो यह पूरे देश में लागू होना चाहिए। अदालत ने दिल्ली-NCR में पटाखों पर पूर्ण प्रतिबंध के खिलाफ दायर याचिका पर CAQM को नोटिस जारी किया है और दो हफ्ते में जवाब मांगा है। सुनवाई के दौरान वरिष्ठ वकील के परमेश्वर ने कहा कि पटाखों पर प्रतिबंध के कारण एजेंसी हमारे सभी लाइसेंसों पर भी रोक लगा रही है। जबकि हम NEERI के साथ बातचीत कर उनके मानकों के अनुसार पटाखे बनाने के लिए तैयार हैं। NEERI की ओर से ऐश्वर्या भाटी ने बताया कि ग्रीन क्रैकर्स की जांच की जा रही है। मामले की अगली सुनवाई 22 सितंबर को होगी।
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