सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र में स्थानीय निकाय चुनावों की समय सीमा निर्धारित की

महाराष्ट्र में चुनावों की नई समय सीमा
सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र में स्थानीय निकाय चुनावों के आयोजन के लिए आदेश जारी किया है, जिसमें कहा गया है कि ये चुनाव 31 जनवरी 2026 तक संपन्न होने चाहिए। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि राज्य चुनाव आयोग चुनाव की तारीख को आगे नहीं बढ़ा सकता। इसके साथ ही, परिसीमन की प्रक्रिया को 31 अक्टूबर तक पूरा करने का निर्देश भी दिया गया है।
कर्मचारियों की नियुक्ति और ईवीएम की उपलब्धता
कोर्ट ने महाराष्ट्र के मुख्य सचिव को निर्देश दिया है कि वे रिटर्निंग ऑफिसर के रूप में कर्मचारियों की तात्कालिक नियुक्ति करें। राज्य चुनाव आयोग को दो सप्ताह के भीतर कर्मचारियों की सूची मुख्य सचिव को सौंपनी होगी। इसके अलावा, सुप्रीम कोर्ट ने आयोग को 31 नवंबर तक ईवीएम की उपलब्धता पर हलफनामा दाखिल करने का आदेश दिया है।
कोर्ट की पूछताछ और सरकार की स्थिति
क्या चुनाव हो चुके हैं?
यह आदेश जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की बेंच द्वारा दिया गया। कोर्ट ने पहले मई में स्थानीय निकाय चुनावों के लिए एक अंतरिम आदेश पारित किया था, जो ओबीसी आरक्षण से संबंधित मुकदमेबाजी के कारण 2022 से रुके हुए थे। कोर्ट ने यह भी पूछा कि क्या चुनाव पहले ही हो चुके हैं।
महाराष्ट्र के वकील ने कोर्ट को बताया कि परिसीमन की प्रक्रिया चल रही है। राज्य चुनाव आयोग ने समय बढ़ाने की मांग की है। सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार से पूछा कि उन्हें जनवरी तक का समय क्यों दिया जाए। सरकार ने कहा कि 29 नगर निगमों के लिए पहली बार एक साथ चुनाव हो रहे हैं।
कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार के वकील से नाराजगी जताते हुए कहा कि उनकी निष्क्रियता उनकी अक्षमता को दर्शाती है। वकील ने बताया कि उनके पास 65,000 ईवीएम मशीनें हैं और 50,000 और मशीनों की आवश्यकता है, जिसके लिए ऑर्डर दे दिए गए हैं।