सुप्रीम कोर्ट ने राजनीतिक दलों के झंडों पर तिरंगे जैसी रोक की याचिका खारिज की

सुप्रीम कोर्ट का निर्णय
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने राजनीतिक दलों के झंडों में तिरंगे जैसे प्रतीकों के उपयोग पर रोक लगाने की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया है। अदालत ने कहा कि कई राजनीतिक दल अपने प्रचार में तिरंगे जैसे झंडों का प्रयोग कर रहे हैं, जिनमें अक्सर अशोक चक्र की जगह पार्टी के प्रतीक का इस्तेमाल किया जाता है। मंगलवार को, अदालत ने एक जनहित याचिका पर सुनवाई करने से मना कर दिया, जिसमें कुछ दलों द्वारा राष्ट्र ध्वज के समान दिखने वाले झंडों के उपयोग के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई थी।
याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया था कि ये दल राष्ट्रीय ध्वज का दुरुपयोग कर रहे हैं। प्रधान न्यायाधीश बीआर गवई, न्यायमूर्ति के. विनोद चंद्रन और न्यायमूर्ति एन. वी. अंजारिया की पीठ ने इस याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया। बेंच ने कहा, “ये दल ऐसा कब से कर रहे हैं? कुछ दल तो आजादी के बाद से ऐसा कर रहे हैं।” इसके बाद याचिका को खारिज कर दिया गया।