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सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी को फटकार लगाई, मानहानि केस पर सुनवाई

सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को उनकी विवादास्पद टिप्पणी पर फटकार लगाई है। अदालत ने पूछा कि उन्होंने कैसे कहा कि चीन ने भारतीय भूमि पर कब्जा कर लिया है। सुनवाई के दौरान, राहुल गांधी के वकील ने उनके बोलने के अधिकार का बचाव किया। कोर्ट ने उन्हें अंतरिम राहत देते हुए उत्तर प्रदेश सरकार को नोटिस जारी किया और निचली अदालत की कार्यवाही पर रोक लगा दी। यह मामला 2022 में भारत-चीन सीमा पर हुई झड़प के बाद की टिप्पणी से संबंधित है।
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सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी को फटकार लगाई, मानहानि केस पर सुनवाई

सुप्रीम कोर्ट में राहुल गांधी की सुनवाई

नई दिल्ली: कांग्रेस के नेता राहुल गांधी के खिलाफ भारतीय सेना पर की गई विवादास्पद टिप्पणी के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को सुनवाई की। इस दौरान अदालत ने राहुल गांधी को चेतावनी देते हुए पूछा, "आपको कैसे पता चला कि चीन ने 2000 किलोमीटर तक भारत की भूमि पर कब्जा कर लिया है? यदि आप सच्चे भारतीय होते, तो ऐसा नहीं कहते।"


कोर्ट की टिप्पणी: अदालत ने यह भी कहा, "आप विपक्ष के नेता हैं, तो इस तरह की बातें सोशल मीडिया पर क्यों कर रहे हैं? ये सवाल आप संसद में क्यों नहीं उठाते?" राहुल गांधी की ओर से वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने तर्क दिया कि उन्होंने चुनाव में बोलने की स्वतंत्रता के लिए नहीं लड़ा, बल्कि उन्हें संविधान के अनुच्छेद 19(1)(ए) के तहत स्वतंत्र रूप से बोलने का अधिकार है। सिंघवी ने यह भी कहा कि इस मामले में राहुल गांधी को प्राकृतिक न्याय नहीं मिला।


कोर्ट ने इस पर टिप्पणी करते हुए कहा कि राहुल गांधी ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में यह तर्क नहीं उठाया और अब सुप्रीम कोर्ट में भी विशेष अनुमति याचिका में यह बिंदु शामिल नहीं किया गया है। हालांकि, सुनवाई के अंत में सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी को अंतरिम राहत देते हुए उत्तर प्रदेश सरकार को नोटिस जारी किया और निचली अदालत में चल रही कार्यवाही पर फिलहाल रोक लगा दी है। यह मामला उस टिप्पणी से संबंधित है जो राहुल गांधी ने 9 दिसंबर 2022 को भारत-चीन सीमा पर हुई झड़प के बाद की थी। इसी टिप्पणी के चलते उनके खिलाफ उत्तर प्रदेश में मानहानि का मामला दर्ज किया गया है।