सोनीपत के सरपंच पर गबन के आरोप, निलंबित किया गया

सरपंच पर गबन और पद के दुरुपयोग का आरोप
सोनीपत के गांव शहजादपुर के सरपंच दीपक शर्मा को डीसी सुशील सारवान ने निलंबित कर दिया है। यह कार्रवाई हरियाणा पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 51(1) और 53 के तहत की गई है। उन पर 4 लाख 63 हजार 680 रुपए के गबन और पद के दुरुपयोग का आरोप है। डीसी ने गबन की राशि को तुरंत ग्राम पंचायत के खाते में जमा करने का आदेश भी दिया है। यह सरपंच पहले भी दो बार निलंबित हो चुका है।
शिकायत और जांच की प्रक्रिया
25 अक्टूबर 2024 को गांव के निवासी कृष्ण कुमार ने उपायुक्त कार्यालय में शिकायत दर्ज कराई थी। उन्होंने आरोप लगाया कि सरपंच ने लगभग 10 महीने पहले गांव में सोलर स्ट्रीट लाइटें लगाने का दावा करते हुए ग्राम पंचायत से भुगतान लिया। यह शिकायत समाधान शिविर में तत्कालीन डीसी को दी गई थी।
सोलर लाइटों की मरम्मत में अनियमितताएं
जांच के बाद, उपायुक्त कार्यालय ने खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी को जांच का निर्देश दिया। बीडीपीओ ने 01 अप्रैल 2025 को रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसमें पाया गया कि 92 सोलर लाइटों की मरम्मत का दावा किया गया था, जबकि मौके पर केवल 60 लाइटें ही थीं।
अन्य गंभीर अनियमितताएं
मरम्मत कार्य के लिए किसी तकनीकी अधिकारी से स्वीकृति नहीं ली गई थी, और न ही बिलों का सत्यापन किया गया था। यह विभाग की अधिसूचना का उल्लंघन था। सरपंच का जवाब भी संतोषजनक नहीं पाया गया, जिससे गबन की पुष्टि हुई।
पंचायत को वित्तीय नुकसान
जांच रिपोर्ट के आधार पर, यह स्पष्ट हो गया कि सरपंच ने ग्राम पंचायत को 4 लाख 63 हजार 680 रुपए का वित्तीय नुकसान पहुंचाया। डीसी ने उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया।
गबन की राशि जमा करने के आदेश
सरपंच को गबन की गई राशि को तुरंत ग्राम पंचायत के खाते में जमा करने का आदेश दिया गया है। इसके साथ ही, उन्हें ग्राम पंचायत की सभी संपत्तियों और रिकॉर्ड को पंचायती राज विभाग को सौंपने के लिए भी कहा गया है।
झूठी शिकायत का खुलासा
कृष्ण कुमार ने यह भी बताया कि सरपंच ने गबन को छिपाने के लिए एक झूठी शिकायत दर्ज कराई थी। दिसंबर 2024 में, उन्होंने सोलर लाइट चोरी होने की झूठी शिकायत की।
सच्चाई का खुलासा
जांच में पाया गया कि कोई भी लाइट चोरी नहीं हुई थी। कृष्ण कुमार ने आरोप लगाया कि दीपक शर्मा ने प्रशासन को गुमराह करने के लिए झूठी शिकायत तैयार की।