हरियाणा के किसानों के लिए 50% सब्सिडी पर कृषि यंत्रों का लाभ

हरियाणा के किसानों के लिए खुशखबरी
हरियाणा के किसानों के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना है! कृषि एवं किसान कल्याण विभाग ने फसल अवशेष प्रबंधन योजना के अंतर्गत कृषि उपकरणों पर 50% सब्सिडी देने की घोषणा की है।
आवेदन की प्रक्रिया
किसान इस योजना का लाभ उठाने के लिए 20 अगस्त 2025 तक आधिकारिक पोर्टल पर आवेदन कर सकते हैं। यदि आप किसान हैं और अपने कृषि कार्य को सरल बनाना चाहते हैं, तो यह जानकारी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है।
किस यंत्रों पर मिलेगी सब्सिडी
सिरसा जिले के सहायक कृषि अभियंता विजय जैन ने बताया कि इस योजना के तहत व्यक्तिगत श्रेणी में कई आधुनिक कृषि यंत्रों पर 50% अनुदान दिया जाएगा।
इन यंत्रों में सुपर सीडर, सरफेस सीडर, हैप्पी सीडर/स्मार्ट सीडर, सर्ब मास्टर/स्लेशर, स्ट्रा बेलर, हे-रेक, एसएमएस पेडी स्ट्रा चौपर/श्रेडर/मल्चर, हाइड्रोलिक रिवर्सिबल एमबी प्लो, जीरो टिल सीड कम फर्टिलाइजर ड्रिल/स्पेशल जीरो टिल ड्रिल, कोप रीपर, ट्रैक्टर माउंटेड लोडर (बिना ट्रैक्टर के) और ट्रैक्टर चलित टेडर मशीन शामिल हैं। हालांकि, किसान एक बार में चार मशीनों के लिए आवेदन कर सकते हैं, लेकिन सब्सिडी केवल एक मशीन पर ही मिलेगी।
आवेदन के लिए आवश्यक शर्तें
इस योजना का लाभ उठाने के लिए किसानों को कुछ आवश्यक शर्तें पूरी करनी होंगी। आवेदन करते समय किसानों को पैन कार्ड, पंजीकृत ट्रैक्टर की वैध आरसी और मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर पंजीकरण जैसे दस्तावेज ऑनलाइन अपलोड करने होंगे।
केवल वही किसान इस योजना के लिए पात्र होंगे, जिन्होंने रबी सीजन 2024 और खरीफ सीजन 2025 के दौरान मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर पंजीकरण कराया हो। इसके अलावा, एक परिवार पहचान-पत्र से केवल एक ही किसान आवेदन कर सकता है। साथ ही, किसान को यह शपथ लेनी होगी कि उसने फसल अवशेष नहीं जलाए हैं और पिछले तीन वर्षों में उसी मशीन पर कोई सरकारी अनुदान नहीं लिया है।
आवेदन कैसे करें?
किसानों को इस योजना का लाभ उठाने के लिए समय पर आवेदन करना होगा। आधिकारिक पोर्टल पर जाकर ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया पूरी करें। सभी आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें और सुनिश्चित करें कि आपकी जानकारी सही और पूर्ण है। आवेदन की अंतिम तिथि 20 अगस्त 2025 है, इसलिए इस सुनहरे अवसर का लाभ उठाने में देरी न करें।