हरियाणा के विधायकों को मिलेगा नया यात्रा भत्ता, जानें पूरी जानकारी

हरियाणा विधायक यात्रा भत्ता: नई योजना का ऐलान
हरियाणा विधायक यात्रा भत्ता: राज्य सरकार ने विधायकों के लिए एक नई योजना की घोषणा की है। अब हरियाणा के विधायक और उनके परिवार के सदस्य हर महीने ₹10,000 तक का विशेष यात्रा भत्ता प्राप्त कर सकेंगे। यह सुविधा पूरे देश में यात्रा के लिए लागू होगी। पहले यह भत्ता केवल तब मिलता था जब कुल पेंशन, महंगाई राहत और यात्रा भत्ता ₹1 लाख से कम होता था।
राज्य सरकार ने इस सीमा को समाप्त कर दिया है। इसका मतलब है कि विधायक चाहे जितनी भी पेंशन या राहत राशि प्राप्त कर रहे हों, उन्हें यात्रा भत्ता अलग से मिलेगा। यह निर्णय विधायकों की मांग पर लिया गया है और हाल ही में मंत्रिमंडल द्वारा इसे मंजूरी दी गई थी।
विधानसभा अधिनियम में संशोधन
हरियाणा विधानसभा (सदस्य वेतन, भत्ता और पेंशन) अधिनियम 1975 में संशोधन को राज्यपाल प्रो. असीम कुमार घोष ने स्वीकृति दे दी है। इस संशोधन का लाभ वर्तमान और पूर्व विधायकों दोनों को मिलेगा। उन्हें अब ₹10,000 मासिक चिकित्सा भत्ता भी दिया जाएगा।
आगामी मानसून सत्र में संसदीय कार्य मंत्री महीपाल ढांडा इस संशोधन विधेयक को विधानसभा में पेश करेंगे। यह विधेयक विधायकों को मिलने वाले लाभों को और स्पष्ट और व्यापक बनाएगा।
परिवार को भी मिलेगा लाभ
नए नियमों के अनुसार, विधायकों के परिवार के सदस्य भी इस यात्रा भत्ते का लाभ उठा सकेंगे। इसका मतलब है कि परिवार के सदस्य भी भारत में कहीं भी यात्रा करते समय इस भत्ते के अंतर्गत खर्च की भरपाई कर सकेंगे।
यह निर्णय राज्य के विधायकों को अधिक सुविधाएं प्रदान करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। हालांकि, विपक्ष की प्रतिक्रिया भी देखने को मिलेगी, लेकिन सरकार का कहना है कि यह निर्णय विधायकों की कार्यक्षमता और सुविधा को ध्यान में रखकर लिया गया है।