हरियाणा में नए जिलों की स्थापना पर महत्वपूर्ण अपडेट

हरियाणा में नए जिलों की मांग
हरियाणा में नए जिलों की स्थापना पर महत्वपूर्ण जानकारी: हरियाणा में नए जिलों, तहसीलों और उपमंडलों की आवश्यकता लंबे समय से महसूस की जा रही है। विभिन्न क्षेत्रों के स्थानीय निवासियों ने प्रशासनिक सुविधाओं और विकास के लिए नए जिलों की मांग की है।
सरकार की पहल
सरकार ने इस दिशा में कदम उठाते हुए विकास एवं पंचायत मंत्री कृष्ण लाल पंवार की अध्यक्षता में एक कैबिनेट उप-समिति का गठन किया है।
कैबिनेट उप-समिति की बैठकें
इस समिति में राजस्व मंत्री विपुल गोयल और संसदीय कार्य मंत्री महिपाल सिंह ढांडा भी शामिल हैं। अब तक कई बैठकें आयोजित की जा चुकी हैं और विभिन्न प्रस्तावों पर चर्चा की गई है।
जनगणना से पहले कोई बदलाव नहीं
जनगणना से पहले प्रशासनिक सीमाओं में कोई परिवर्तन नहीं होगा: सरकार ने स्पष्ट किया है कि 1 जनवरी 2026 तक हरियाणा में किसी भी जिले, तहसील या कस्बे की प्रशासनिक सीमाओं में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा।
अधिसूचना का विवरण
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव सुमिता मिश्रा ने जनगणना नियम-1990 के नियम आठ के खंड (4) के तहत यह अधिसूचना जारी की है। इसका अर्थ है कि जब तक जनगणना प्रक्रिया पूरी नहीं होती, तब तक कोई नया जिला या उपमंडल नहीं बनाया जाएगा।
भविष्य की योजनाएं
आगे की योजना क्या है?
सरकार ने सभी प्रस्तावों को संबंधित जिलों के उपायुक्तों के पास भेज दिया है। जनगणना के बाद इन प्रस्तावों पर पुनर्विचार किया जाएगा और आवश्यकता अनुसार नए जिलों या प्रशासनिक इकाइयों का गठन किया जा सकता है।
वर्तमान में, राज्य सरकार का ध्यान जनगणना को सफलतापूर्वक संपन्न कराने पर है। जनगणना के आंकड़ों के आधार पर भविष्य की प्रशासनिक योजनाएं बनाई जाएंगी।