Newzfatafatlogo

हरियाणा में परीक्षा केंद्रों के लिए सुरक्षा आदेश जारी

हरियाणा में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय की सत्रांत परीक्षा 2025 के लिए जिलाधीश ने सुरक्षा आदेश जारी किए हैं। 12 जून से 19 जुलाई तक परीक्षा केंद्रों के आसपास सुरक्षा बढ़ाई जाएगी। आदेश के तहत, परीक्षा केंद्रों के 200 मीटर के दायरे में हथियार लाना और बिना पहचान पत्र के अनधिकृत व्यक्तियों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। जानें इस आदेश के अन्य महत्वपूर्ण पहलुओं के बारे में।
 | 
हरियाणा में परीक्षा केंद्रों के लिए सुरक्षा आदेश जारी

परीक्षा केंद्रों पर सुरक्षा उपाय

हरियाणा समाचार: इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय की सत्रांत परीक्षा 2025 के लिए जिलाधीश शांतनु शर्मा ने परीक्षा केंद्रों पर सुरक्षा संबंधी आदेश जारी किए हैं। यह आदेश भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत लागू किया गया है।


आदेश के अनुसार, 12 जून से 19 जुलाई तक आयोजित होने वाली परीक्षा के दौरान, परीक्षा केंद्र के 200 मीटर के दायरे में हथियार लाना प्रतिबंधित रहेगा। इसके अलावा, बिना पहचान पत्र के किसी भी अनधिकृत व्यक्ति का प्रवेश भी नहीं होगा। परीक्षा केंद्रों के आसपास स्थित फोटोस्टेट की दुकानों और कोचिंग सेंटरों को भी बंद रखा जाएगा।


हालांकि, यह आदेश परीक्षार्थियों, ड्यूटी पर तैनात पुलिस कर्मियों और अन्य कर्मचारियों पर लागू नहीं होगा। आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। यह आदेश परीक्षा समाप्ति तक, यानी 19 जुलाई तक प्रभावी रहेगा.