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हरियाणा में पुराने वाहनों पर प्रतिबंध: जानें नियम और जुर्माना

हरियाणा में 2025 से पुराने वाहनों पर प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया गया है, जिसमें 10 साल से पुराने डीजल और 15 साल से पुराने पेट्रोल वाहनों को ईंधन नहीं मिलेगा। यह नियम फरीदाबाद, गुरुग्राम और सोनीपत में लागू होगा। इसके तहत पेट्रोल पंपों पर ANPR कैमरे लगाए जाएंगे, जो वाहनों की उम्र की पहचान करेंगे। यदि कोई चालक नियम का उल्लंघन करता है, तो उस पर भारी जुर्माना लगाया जाएगा। जानें इस नियम के पीछे का कारण और वाहन चालकों के लिए उपलब्ध विकल्प।
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हरियाणा में पुराने वाहनों पर प्रतिबंध: जानें नियम और जुर्माना

हरियाणा में पुराने वाहनों पर नया प्रतिबंध

हरियाणा में पुराने वाहनों पर प्रतिबंध ने वाहन चालकों के लिए एक नई चुनौती पेश की है। 2025 से, फरीदाबाद, गुरुग्राम और सोनीपत में 10 साल से पुराने डीजल और 15 साल से पुराने पेट्रोल वाहनों को ईंधन नहीं मिलेगा।


यह नियम 1 नवंबर 2025 से प्रभावी होगा। दिल्ली में यह नियम पहले से लागू है, जो 1 जुलाई 2025 से शुरू हुआ। यह कदम वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के उद्देश्य से उठाया गया है।


पेट्रोल पंपों पर सख्त नियम और ANPR कैमरे

हरियाणा में पुराने वाहनों पर नियंत्रण के लिए नए नियम लागू किए जा रहे हैं। 1 नवंबर 2025 से, फरीदाबाद, गुरुग्राम और सोनीपत के पेट्रोल पंपों पर 10 साल पुराने डीजल और 15 साल पुराने पेट्रोल वाहनों को ईंधन नहीं दिया जाएगा।


इसके लिए पेट्रोल पंपों पर ऑटोमैटिक नंबर प्लेट रीडर (ANPR) कैमरे लगाए जाएंगे, जो वाहनों की उम्र की पहचान करेंगे। यदि कोई चालक नियम का उल्लंघन करता है, तो उस पर भारी जुर्माना लगाया जाएगा। दिल्ली में चार पहिया वाहनों पर 10,000 रुपये और दो पहिया वाहनों पर 5,000 रुपये का जुर्माना है। हरियाणा में जुर्माने की राशि की घोषणा जल्द की जाएगी।


CAQM का प्रदूषण नियंत्रण के लिए कदम

कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट (CAQM) ने बढ़ते प्रदूषण को रोकने के लिए यह सख्त कदम उठाया है। एनसीआर क्षेत्र में फरीदाबाद, गुरुग्राम, सोनीपत, पलवल, पानीपत, नूंह, रोहतक, रेवाड़ी, जींद, भिवानी, करनाल, झज्जर, चरखी दादरी और महेंद्रगढ़ शामिल हैं।


इन जिलों में लगभग 27.5 लाख पुराने वाहन सड़कों पर हैं। दिल्ली में 61 लाख से अधिक, उत्तर प्रदेश में 12.7 लाख और राजस्थान में 6.2 लाख वाहन भी इस श्रेणी में आते हैं। CAQM का लक्ष्य है कि 30 अक्टूबर 2025 तक ये वाहन सड़कों से हटा लिए जाएं, अन्यथा 1 नवंबर से ईंधन पर रोक और जुर्माना लागू होगा।


वाहन चालकों के लिए विकल्प

यह नियम वाहन चालकों के लिए चुनौतीपूर्ण है, लेकिन पर्यावरण के लिए आवश्यक है। पुराने वाहन चालकों को सलाह दी जा रही है कि वे अपने वाहनों को स्क्रैप करें या इलेक्ट्रिक और सीएनजी वाहनों की ओर बढ़ें। हरियाणा सरकार प्रदूषण नियंत्रण के लिए कई योजनाएं चला रही है, जिसमें इलेक्ट्रिक वाहनों पर सब्सिडी शामिल है।


यह कदम न केवल हवा को साफ रखेगा, बल्कि भविष्य की पीढ़ियों के लिए बेहतर पर्यावरण सुनिश्चित करेगा। वाहन चालकों को समय रहते अपने वाहनों को अपडेट करना चाहिए, ताकि जुर्माने और असुविधा से बचा जा सके।