हरियाणा में बिजली उपभोक्ताओं के लिए नई सुविधाएं और समाधान

बिजली वितरण निगम की नई पहल
हरियाणा समाचार: उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम उपभोक्ताओं को उच्च गुणवत्ता, स्थिर वोल्टेज और निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। 'पूर्ण उपभोक्ता संतोष' के लक्ष्य को हासिल करने के लिए, निगम ने कई महत्वाकांक्षी योजनाएं शुरू की हैं, ताकि उपभोक्ताओं की समस्याओं का त्वरित समाधान किया जा सके।
उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
बिजली निगम के प्रवक्ता ने बताया कि जोनल उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच रेगुलेशन 2.8.2 के तहत, एक लाख रुपये से अधिक और तीन लाख रुपये तक के वित्तीय विवादों से संबंधित शिकायतों की सुनवाई करेगा।
पंचकूला जोन में समाधान प्रक्रिया
पंचकूला जोन के अंतर्गत आने वाले जिलों जैसे कुरुक्षेत्र, अंबाला, पंचकूला, कैथल और यमुनानगर के उपभोक्ताओं की शिकायतों का समाधान 16 और 23 जून को जोनल उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच, पंचकूला में किया जाएगा।
विभिन्न मुद्दों का निपटान
उपभोक्ताओं के गलत बिल, बिजली दरों, मीटर सुरक्षा, खराब मीटर और वोल्टेज से संबंधित मामलों का निपटान किया जाएगा।
शिकायत प्रस्तुत करने की प्रक्रिया
किसी भी विवाद के समाधान के लिए, उपभोक्ताओं को पिछले छह महीनों के दौरान भुगतान किए गए औसत बिजली शुल्क के आधार पर, प्रत्येक माह के लिए दावा की गई राशि या देय बिजली शुल्क के बराबर राशि जमा करनी होगी।
अदालत में लंबित मामलों की जानकारी
उपभोक्ताओं को यह प्रमाणित करना होगा कि मामला अदालत, प्राधिकरण या फोरम के समक्ष लंबित नहीं है, क्योंकि विचाराधीन मामलों पर बैठक के दौरान चर्चा नहीं की जाएगी।