हरियाणा में वृद्धावस्था पेंशन योजना: अब मिलेगा स्वचालित लाभ

हरियाणा वृद्धावस्था पेंशन योजना
हरियाणा वृद्धावस्था पेंशन: हरियाणा सरकार ने विभिन्न वर्गों के लिए कई महत्वाकांक्षी योजनाएं लागू की हैं। बुजुर्गों को आर्थिक सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से वृद्धावस्था सम्मान पेंशन योजना की शुरुआत की गई है। यह योजना वरिष्ठ नागरिकों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने के लिए महत्वपूर्ण है।
पात्रता
इस योजना का लाभ उन वरिष्ठ नागरिकों को मिलता है जिनकी आयु 60 वर्ष या उससे अधिक है।
इस योजना के अंतर्गत, लाभार्थियों को हर महीने एक निश्चित पेंशन राशि प्रदान की जाती है।
सरकार समय-समय पर इस राशि में वृद्धि करती है।
इस योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक के पास आधार कार्ड और बैंक खाता होना आवश्यक है।
पेंशन की राशि
सरकार द्वारा इस योजना के तहत पात्र आवेदकों को हर महीने 3000 रुपये की पेंशन दी जाती है। यह राशि सीधे उनके बैंक खातों में भेजी जाती है, जिसे वे अपनी सुविधा के अनुसार निकाल सकते हैं।
पेंशन का लाभ कैसे प्राप्त करें
बुजुर्गों को पेंशन योजना का लाभ लेने के लिए कहीं आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है। पहले वृद्धावस्था पेंशन की प्रक्रिया काफी जटिल थी, लेकिन अब प्रदेश के बुजुर्गों को उनकी परिवार पहचान पत्र में दर्ज उम्र के अनुसार स्वचालित रूप से पेंशन मिल जाती है। पेंशन की राशि आवेदकों के परिवार पहचान पत्र में दर्ज बैंक खातों में हर महीने जमा की जाती है।