हरियाणा में सरकारी नौकरी के लिए नए नियम: पेपर लीक करने वालों को मिलेगी सजा

हरियाणा सरकार ने नए नियमों की घोषणा की
हरियाणा सरकार ने नई सरकारी नौकरियों के लिए नियम लागू किए हैं
हरियाणा में यदि कोई अभ्यार्थी पेपर लीक या परीक्षा में गड़बड़ी का दोषी पाया जाता है, तो उसे भविष्य में सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी। राज्य सरकार ने तृतीय और चतुर्थ श्रेणी पदों की भर्ती के लिए नए नियमों की अधिसूचना जारी की है।
पुलिस कांस्टेबल और शिक्षकों की भर्ती सामान्य पात्रता परीक्षा (सीईटी) के माध्यम से की जाएगी। उच्च न्यायालय ने तृतीय और चतुर्थ श्रेणी पदों पर सीधी भर्ती के लिए नियम बनाने का निर्देश दिया था। मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी द्वारा जारी नीति के अनुसार, सभी भर्तियां एचएसएससी द्वारा सीईटी स्कोर के आधार पर की जाएंगी।
तृतीय श्रेणी पदों के लिए मांग भेजने की प्रक्रिया
शिक्षक पद के लिए हरियाणा अध्यापक पात्रता परीक्षा (एचटेट) पास करना अनिवार्य होगा, लेकिन एचटेट के अंक लिखित परीक्षा की मेरिट सूची में शामिल नहीं होंगे। सभी विभाग तृतीय श्रेणी पदों के लिए अपनी मांग सीधे हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग को भेजेंगे, जबकि चतुर्थ श्रेणी पदों के लिए मानव संसाधन विभाग को भेजी जाएगी।
आयोग विज्ञापन जारी करने पर उन अभ्यर्थियों से आवेदन आमंत्रित करेगा, जिन्होंने अनारक्षित श्रेणी में 50 प्रतिशत और आरक्षित श्रेणी में 40 प्रतिशत अंक प्राप्त किए हैं।
सीईटी के अंक और भर्ती प्रक्रिया
सीईटी के अंक तीन साल तक मान्य रहेंगे। यदि किसी आवेदक की आयु उस समय विज्ञापित पद के लिए निर्धारित ऊपरी आयु सीमा से अधिक हो जाती है, तो उसे परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी। आरक्षण का लाभ केवल हरियाणा के निवासियों को मिलेगा।
पुलिस भर्ती में एनसीसी के अंक भी जोड़े जाएंगे। एचएसएससी किसी भी परीक्षा का अंतिम परिणाम घोषित करने से पहले अपनी वेबसाइट पर उत्तर कुंजी प्रकाशित करेगा।
उत्तर कुंजी पर आपत्तियों की प्रक्रिया
सभी इच्छुक उम्मीदवारों से उत्तर कुंजी पर आपत्तियां आमंत्रित की जाएंगी। यदि आपत्ति सही पाई जाती है, तो उत्तर कुंजी को संशोधित किया जाएगा। आयोग प्रश्नों की सत्यता का निर्णय करने के लिए विशेषज्ञों की एक समिति गठित करेगा।
भर्ती के बाद ज्वाइनिंग की प्रक्रिया
चयनित युवाओं को 90 दिन का समय दिया जाएगा। यदि वे इस दौरान ज्वाइन नहीं करते हैं, तो उन्हें समान वेतन स्तर के पद पर चयनित नहीं किया जाएगा। लिखित परीक्षा का हार्ड कॉपी परिणाम एक वर्ष तक और डिजिटल कॉपी पांच साल तक संरक्षित रहेगी।
हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग किसी भी समय अभ्यर्थियों का बायोमेट्रिक डेटा प्राप्त कर सकता है। यदि परीक्षा के समय या अन्य चरणों में बायोमेट्रिक डेटा में विसंगति पाई जाती है, तो अभ्यर्थी की उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी।