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 प्रतिबंधित दवाईयों की बरामदगी मामले में तीन दोषियों को  14 साल और एक लाख रूपये जुर्माने की सजा

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 प्रतिबंधित दवाईयों की बरामदगी मामले में तीन दोषियों को  14 साल और एक लाख रूपये जुर्माने की सजा


अररिया 05 फरवरी(हि.स.)। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश चतुर्थ रवि कुमार की अदालत ने नशे के रूप में प्रयोग किए जाने वाले प्रतिबंधित दवाईयों की बरामदगी मामले में तीन दोषियों को 14-14 वर्षों की सश्रम कारावास के साथ एक-एक लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।न्यायालय ने एनडीपीएस की धारा 21 (सी) और 22 (सी) दोनों ही धाराओं में 14 -14 साल और एक - एक लाख रुपये जुर्माने की सजा का आदेश अपने निर्णय में दिया ।

न्यायालय ने यह सजा एनडीपीएस वाद संख्या 07/2024 में सजा पर सुनवाई करते हुए सुनाई।मामला नरपतगंज थाना प्राथमिकी कांड संख्या 558/2023 से संबंधित है। जो नरपतगंज की एसआई कंचन कुमार के द्वारा दर्ज कराई गई थी।सजा पाने वाले दोषियों में भरगामा सिमरबनी के 31 वर्षीय अभिनव कुमार पिता -अरुण कुमार मंडल,सिमराहा थाना क्षेत्र के पुरबारी झिरुवा के 47 वर्षीय मो.मोईन पिता - मसलेहउद्दीन और झारखंड के गिरिडीह वार्ड संख्या चार के 21 वर्षीय बादल कुमार पिता -विष्णु हजाम है।

22 सितम्बर 2023 को पौने चार बजे नरपतगंज बस स्टैंड में बस बीआर- 01बीके 7398 बस की सीट पर काला बैग से प्रतिबंधित इंजेक्शन, फ़नारगन इंजेक्शन, बुडरे मॉर्फिन इंजेक्शन और नीले रंग के बोरे में 175 बोतल विशकोडिन कफ सीरप बरामद किया गया था,जो कि बिना किसी वैध कागजात के था ।

सजा की बिंदु पर सुनवाई करते हुए बचाव पक्ष के अधिवक्ता अभिनय कुमार और संगीता कुमारी ने न्यायालय से कम से कम सजा सुनाए जाने की गुहार लगाई।जबकि सरकार के ओर से विशेष लोक अभियोजक एनडीपीएस अशोक कुमार मिश्रा ने न्यायालय के समक्ष अपनी दलीलें दी। दोनों ही पक्षों की दलीलें सुनने के बाद न्यायालय ने दोषियों को सजा सुनाई।

हिन्दुस्थान समाचार / राहुल कुमार ठाकुर