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यमुनानगर: जाट आरक्षण आंदोलन में रोड जाम के 42 आरोपी कोर्ट से बरी

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यमुनानगर: जाट आरक्षण आंदोलन में रोड जाम के 42 आरोपी कोर्ट से बरी


यमुनानगर, 24 फ़रवरी (हि.स.)। हरियाणा में वर्ष 2016 में हुए जाट आरक्षण आंदोलन मामले में यमुनानगर के गाँव कैल में रोड जाम करने वाले सभी 42 लोगों को कोर्ट ने बरी कर दिया।

गौरतलब है कि हरियाणा में साल 2016 में जाट आरक्षण आंदोलन के केस में यमुनानगर के गाँव कैल में रोड जाम करने के आरोप में सरकार ने एक मुक़दमा चलाया था, जिसमे गाँव कैल काठवाला हरिपुर खुंडेवाला रुलाखेड़ी एव सुढल-सुढैल के क़रीब 42 लोगों के नाम शामिल थे। इस केस की सुनवाई लगातार पिछले नौ साल से चल रही थी। सोमवार को अदालत ने सभी लोगों को इस मामले में बरी कर दिया। हरियाणा में जाट बिरादरी आरक्षण की मांग को लेकर यह आंदोलन कर रही थी।

अधिवक्ता जोगिंदर सागडी, सुरेंद्र सांगवान व सुरेश बंचल ने बताया कि जाट समाज के लोगों के लिए यह केस उन्होंने मुफ़्त में लड़ने का काम किया। इस लड़ाई को लड़ते-लड़ते कई लोगों का देहांत हो गया, परंतु फिर भी सभी ने एकजुटता के साथ संघर्ष को स्वीकार किया। उस संघर्ष का नतीज़ा यह निकला है की सभी लोग बाइज्ज़त बरी हुए हैं। कोर्ट के इस फैसले से जाट समाज के सभी लोगों में खुशी का माहौल है।

हिन्दुस्थान समाचार / अवतार सिंह चुग