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छतरपुर:भांजी से दुष्कर्म मामले मे मामा को आजीवन कारावास एवं अर्थदण्ड

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छतरपुर, 11 जून (हि.स.)। नाबाालिग भांजी से दुष्कर्म करने वाले आरोपित मामा के मामले में अतिरिक्त अपर सत्र न्यायालय लवकुशनगर के न्यायालय ने आरोपित को आजीवन कारावास एवं तीन हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया है।

दरअसल, अभियोक्त्रि ने थाना चंदला में इस आशय का लिखित आवेदन दिया था कि उसकी मां एक साल पहले खत्म हो गई थीं। वह अपने पिता और दादी के साथ रहती है। उसके पापा ने देखभाल के लिए मामा को सरबई से 7-8 महीने पहले बुला लिया था। पांच फरवरी 22 को रात करीब 11 बजे की बात है वह अपने कमरे में सो रही थी। उसी समय उसके मामा कमरे में आए और उसके साथ गलत काम (बलात्कार) किया। उसके बाद उसके मामा अभियुक्त ने उसके साथ कई बार गलत काम किया एवं बोला कि किसी को बताया तो जान से खत्म कर देगा।

उसने बताया कि उसके तीनों भाई दिल्ली में रहते हैं और 18 मई 22 को जब उसका भाई घर आया तो उसने यह पूरी घटना अपने भाई को बतायी। घर वालों की लोक लाज के कारण दो दिन तक थाने रिपोर्ट करने नहीं गई।प्रकरण की समस्त विवेचना पूर्ण कर अभियोग-पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया ।

अभियोजन की ओर से एडीपीओ/विशेष लोक अभियोजक किशोरी लाल प्रजापति ने पैरवी करते हुये मामले के सभी सबूत एवं गवाह कोर्ट में पेश किये, विचारण उपरांत अतिरिक्त अपर सत्र न्यायालय सारिका गिरि शर्मा, तहसील लवकुशनगर जिला छतरपुर के न्यायालय ने आरोपी को पॉक्सो एक्ट की धारा 5/6 में आजीवन कारावास शेष प्राकृत जीवन तक एवं तीन हजार रूपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।

हिन्दुस्थान समाचार/सौरभ/मयंक