दिल्ली में ग्रीन पटाखों की सीमित अनुमति: सुप्रीम कोर्ट का आदेश
सुप्रीम कोर्ट ने दिवाली के अवसर पर दिल्ली-एनसीआर में ग्रीन पटाखों को सीमित समय के लिए जलाने की अनुमति दी है। यह आदेश सुबह और रात के समय में पटाखे जलाने की अनुमति देता है। जानें इस आदेश के पीछे की वजह और उल्लंघन पर क्या कार्रवाई की जाएगी।
Oct 15, 2025, 11:37 IST
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दिल्ली में ग्रीन पटाखों की अनुमति
ग्रीन पटाखे दिल्ली में: सुप्रीम कोर्ट ने दिवाली के अवसर पर दिल्ली-एनसीआर में सीमित समय के लिए ग्रीन पटाखे जलाने की अनुमति दी है। न्यायालय ने निर्देश दिया है कि पटाखे केवल सुबह 6 बजे से 8 बजे और रात 8 बजे से 10 बजे के बीच ही जलाए जा सकते हैं। भारत के मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई और न्यायमूर्ति के विनोद चंद्रन की बेंच ने स्पष्ट किया है कि ग्रीन पटाखों की बिक्री और उपयोग केवल कुछ स्थानों पर ही किया जा सकेगा। यदि कोई इस आदेश का उल्लंघन करता है, तो उसे नोटिस जारी किया जाएगा।
सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली-NCR क्षेत्र में कुछ शर्तों के साथ ग्रीन पटाखे जलाने की अनुमति दे दी है। pic.twitter.com/vqciN7EyDy
— News Media (@AHindinews) October 15, 2025
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