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ईडी कोर्ट ने पूर्व सीएम हेमंत की न्यायिक हिरासत अवधि 22 तक बढ़ाई

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ईडी कोर्ट ने पूर्व सीएम हेमंत की न्यायिक हिरासत अवधि 22 तक बढ़ाई
ईडी कोर्ट ने पूर्व सीएम हेमंत की न्यायिक हिरासत अवधि 22 तक बढ़ाई


रांची, 13 फरवरी (हि. स.)। ईडी के विशेष न्यायाधीश राजीव रंजन की अदालत ने बरियातू की 8.5 एकड़ बड़गाईं अंचल की जमीन दखल के मामले में आरोपित पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की न्यायिक हिरासत की अवधि मंगलवार को 22 फरवरी तक के लिए बढ़ा दी है। साथ ही मामले में आरोपित बड़गाईं के उप निरीक्षक भानु प्रताप प्रसाद की न्यायिक हिरासत की अवधि भी 22 फरवरी तक निर्धारित है।

31 जनवरी को गिरफ्तारी के बाद हेमंत सोरेन को एक फरवरी को ईडी के विशेष न्यायाधीश के समक्ष पेश किया गया था। इसके बाद उनकी न्यायिक हिरासत की अवधि 13 फरवरी तक के लिए बढ़ा दी गई थी। मंगलवार को यह अवधि समाप्त हो रही थी, जिसे देखते हुए ईडी कोर्ट ने हेमंत सोरेन की न्यायिक हिरासत की अवधि मंगलवार को बढ़ा दी है।

हेमंत सोरेन अभी ईडी के रिमांड पर हैं। ईडी कोर्ट ने हेमंत सोरेन से पूछताछ के लिए ईडी को 5-5 दिन के लिए दो बार रिमांड पर दिया था। इसके बाद सोमवार को हेमंत को और तीन दिनों की रिमांड पर ईडी को दिया गया है। ईडी ने इस मामले में ईसीआईआर 6/2023 दर्ज किया है और मामले की जांच कर रही है। इस मामले में भानु प्रताप प्रसाद, हेमंत सोरेन एवं अज्ञात अन्य को आरोपित बनाया गया है।

हिन्दुस्थान समाचार/ विकास/चंद्र प्रकाश