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4 दिव्यांगजनों के लिए कानूनी संरक्षकों की नियुक्ति को दी मंजूरी

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4 दिव्यांगजनों के लिए कानूनी संरक्षकों की नियुक्ति को दी मंजूरी


हमीरपुर, 24 फ़रवरी (हि.स.)। राष्ट्रीय न्यास अधिनियम 1999 के अंतर्गत गठित स्थानीय समिति की त्रैमासिक बैठक सोमवार को उपायुक्त अमरजीत सिंह की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में समिति के सदस्यों ने मानसिक विकलांगता, ऑटिज्म, सेरीब्रल पाल्सी और बहु-विकलांगता से ग्रस्त लोगों के लिए कानूनी संरक्षकों की नियुक्ति के मामलों पर व्यापक चर्चा की।

उपायुक्त ने बताया कि मानसिक विकलांगता, ऑटिज्म, सेरीब्रल पाल्सी और बहु-विकलांगता से ग्रस्त बच्चों के माता-पिता स्वभाविक रूप से इन बच्चों के संरक्षक होते हैं। लेकिन, 18 वर्ष की आयु पूर्ण होने के बाद ऐसे लोगों के लिए कानूनी संरक्षकों की नियुक्ति आवश्यक होती है, ताकि ये अधिकृत संरक्षक दिव्यांगजनों की ओर से सभी आवश्यक औपचारिकताएं को पूर्ण कर सकें। यदि दिव्यांगजन के संरक्षक की नियुक्ति के लिए भाई, बहन या रिश्तेदारों में से आवेदनकर्ता हो तो अन्य भाई-बहनों और रिश्तेदारों का अनापत्ति प्रमाण पत्र अनिवार्य होता है।

उपायुक्त ने बताया कि जिला में अभी तक 196 ऐसे दिव्यांगजनों के अभिभावकों को कानूनी अभिभावक प्रमाण पत्र जारी किए जा चुके हैं। वर्ष 2024-25 की तीसरी तिमाही के दौरान प्राप्त 5 नए आवेदनों को भी समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया। इनमें से 4 दिव्यांगजनों के लिए कानूनी संरक्षकों की नियुक्ति को मंजूरी दे दी गई। पांचवें आवेदन में संबंधित दिव्यांगजन का यूडीआईडी कार्ड न होने के कारण इसे मंजूरी नहीं दी गई तथा तहसील कल्याण अधिकारी को उक्त दिव्यांगजनों के यूडीआईडी कार्ड से संबंधित सभी औचारिकाताओं को अतिशीघ्र पूर्ण करने के निर्देश दिए गए।

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हिन्दुस्थान समाचार / विशाल राणा